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भोईखेड़ा में कृषि आदान विक्रेता का लाइसेंस निलम्बित।

 

वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।

चित्तौड़गढ़। भोई खेडा में स्थित कृषि आदान विक्रेता बागवान खाद बीज भण्डार की शिकायत की पर कृषि विभाग की टीम ने निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दोरान मैसर्स बागवान खाद बीज भण्डार के वहाँ पर स्टॉक रजिस्टर नही था, मूल्य सूची एंव स्टॉक प्रदर्शित नहीं था। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धाराओ 4, 5, 3 (2) (d) और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 (i) (a ) (ii) का उल्लंघन किया गया।
जाँच कमेटी के द्वारा उक्त फर्म के उर्वरक प्राधिकार पत्र को निलम्बन करने की अनुशंषा के आधार पर डॉ. शंकर लाल जाट, अधिसूचित प्राधिकारी एवं उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त फर्मों के उर्वरक प्राधिकार पत्र को अग्रिम आदेशों तक निलम्बित किया गया। कोतवाली पुलिस चित्तौडगढ़ द्वारा पकडी गई पिकअप में 80 बैग यूरिया एवं 33 थैली सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण के अवैध परिवहन पर बद्रीलाल बलाई निवासी बडा का खेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा से पूछताछ की गई जिस संबंध में प्रार्थी द्वारा संतोषप्रद जवाब नही देने एवं साक्ष्य प्रस्ततु नही करने पर शनिवार को उर्वरक जब्त कर उसके विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली थाना चित्तौडगढ़ में दर्ज कराई गई।
कृषि विभाग की टीम में ज्योति प्रकाश सीरोया, कृषि अधिकारी (पौ. सं.) अंशु चौधरी कृषि अधिकारी (फसल) गोपाल लाल धाकड़, कृषि अधिकारी (सामान्य) नोविना शेखावत, सहायक कृषि अधिकारी शामिल थे।

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