वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकाय व पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए मतदान 25 नवम्बर को करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व से निर्वाचन क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्रों में 23 नवम्बर शाम 5 बजे से 25 नवम्बर शाम 5 बजे तक व जहां पंच एवं सरपंच के चुनाव होने है वहां 25 नवम्बर को मतगणना समाप्ति तक शराब की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्ध रखते हुए सूखा दिवस घोषित किया है। जिला कलक्टर ने संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आबकारी, पुलिस विभाग एवं अन्य सक्षम अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों में सूखा दिवस की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।