वीरधरा न्यूज़।बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। जिले के पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी जुगल किशोर बेरवा निवासी जीवन थाना बाटोदा का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता के राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में नाबालिग के पीड़ित पिता ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि 21 अगस्त 2022 की रात्रि को परिवार के सभी सदस्य भोजन करने के बाद सो गए थे 22 अगस्त 2022 को प्रातः 5:00 बजे उठे तो मेरी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर से गायब थी आसपास मालूम करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद नाबालिग को दस्तयाब किया व आरोपी जुगल किशोर बेरवा निवासी जीवद थाना बाटोदा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।