वीरधरा न्यूज़। निम्बाहेड़ा @ श्री सुरेश नायक
निम्बाहेड़ाकोरोना के लिए सरकार ने गाइडलाइन और सख्त कर दी है। अब शादी समारोह में 100 से ज्यादा मेहमान मिलने पर मैरित गार्ड मालिक को भी जिम्मेदार माना जाएगा। 25 हजार रूपये जुर्माने के साथ ही समारोहस्थल को भी सीज कर दिया जाएगा। नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया की गत माह तीज-त्योहार एवं विवाह समारोेहों को लकर दी गई शिथिलता के नतीजन फिर से संक्रमण का फैलाव हो रहा है। कोरोना पाॅजिटिव मामलों की संख्या में काफी इजाफा हो गया है। इसे देखते हुये जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ने कोविड-19 गाइडलाइन की पालना सख्ती से कराने के निर्देश दिए है। इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई है, जो शहर में प्रभावी निरीक्षण कर गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर जुर्माना एवं विवाह स्थल सीज करने जैसी सख्त कार्यवाही करेगी। उन्होने बताया कि नगरपालिका एवं पुलिस प्रशासन संयुक्त कार्यवाही कर मैरीज गार्डन, विवाह स्थलो के संचालको को पाबंद कर रहे है।
प्रशासन के निर्देश और सख्ती
विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल न हों। सौ लोगों के प्रवेश के बाद वे स्वयं प्रवेशद्वार बंद कर दें।
अनुमत संख्या से अधिक व्यक्ति मिलने पर 25 हजार रूपये जुर्माना मैरिज गार्डन मालिक से वसूला जाएगा तथा विवाह स्थल सीज होगा।
आयोजक पर भी 25 हजार जुर्माना व कार्यक्रम में शामिल लोगों के बिना मास्क पाए जाने पर प्रति व्यक्ति 500 रूपये जुर्माना वसूला जावेगा।
गाइडलाइन अनुरूप विाह स्थल पर व्यक्तिगत दूरी, प्रवेशद्वार पर थर्मल स्कैनर, पर्याप्त मात्रा में सैनेटाईजर आदि इंतजाम भी करने होगें।
विवाह स्थलों पर लगी रेलिंग्स, दरवाजों, खिडकियों आदि को नियमित अंतराल में सैनेटाइज करना होगा।