वीरधरा न्यूज़। बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर।विशेष पोक्सो जिला न्यायालय सवाई माधोपुर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी इरशाद उर्फ टेंजर निवासी करमोदा थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर का अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध दर्ज कराते हुए मामले की गंभीरता से न्यायालय को अवगत कराते हुए बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के यहां पेश किए गए परिवाद में जिले के एक थाने में पीड़िता की मां ने बताया था कि मैं एक काश्तकार पेसा महिला है।5 जुलाई 2022 को ईद मनाने पिहर गई हुई थी मेरी नाबालिग पुत्री 6 जुलाई 2022 को रात्रि को घर के बाहर बने शौचालय में जब सोच करने गई तब तीन लोग हजरत, इरशाद, व मुशरफ ने मेरी पुत्री का मुंह बंद कर दिया एवं पीछे के बाडे में ले गए व गलत काम करके वीडियोग्राफी बना ली एवं डरा धमका कर रोज मिलने व गलत काम कराने के लिए दबाव बनाने लगे। इससे मेरी नाबालिग पुत्री परेशान रहने लगी। दिनमें जब वह स्कूल अपनी पुरानी किताबें जमा कराने जा रही थी तब आरोपियों ने बाइक पर आकर पुत्री के साथ वापस संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगे इससे परेशान होकर पुत्री ने यह सारा वाकया हमें बताया। मैंने इसकी जानकारी तुरंत अपने पति व रिश्तेदारों को दी रात्रि अधिक हो जाने के कारण दूसरे दिन सुबह पुलिस अधीक्षक महोदय की सेवा में परिवाद पेश किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर संबंधित पुलिस थाने में प्रकरण संख्या 271/ 2022 में आईपीसी की धारा 376 (डी) व 5/6 16/ 17 पोक्सो एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान के बाद 7 अगस्त 2022 को आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं।