वीरधरा न्यूज़।बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
बोंली। पोक्सो एवं विशेष जिला न्यायालय सवाई माधोपुर में नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी हरकेश माली निवासी जमुलखेड़ा थाना कोतवाली का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में नाबालिग पीड़िता के पिता ने 14 सितंबर 2021 को मामला दर्ज करवाते हुए बताया था कि मेरी 11 वर्षीय नाबालिग पुत्री व मेरे भाई की 10 वर्षीय नाबालिग पुत्री 12 सितंबर 2021 रात्रि करीब 11:00 बजे से ही हमें वह किसी परिवार वालों को बिना बताए गायब है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद नाबालिगों को दस्तयाब किया एवं आरोपी हरकेश माली निवासी जमूलखेड़ा को 17 सितंबर 2021 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया आरोपी तब से ही न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।