वीरधरा न्यूज़।बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
बोंली। पोक्सो जिला सवाई माधोपुर न्यायालय ने पोक्सो एक्ट का दुरुपयोग कर झूठा प्रकरण दर्ज कराने वाले आरोपी जसराम मीणा निवासी निंदडदा जिला सवाई माधोपुरको दोष सिद्ध हो जाने पर 3 माह का कारावास व ₹2हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने पोक्सो एक्ट का दुरुपयोग करने वालों के ऊपर शक्ति बरतते हुए इसकी अवैध रोकथाम हेतु यह निर्णय सुनाया है जिससे फिर कभी कोई भी परिवादी थाने में प्रकरण दर्ज नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक के यहां झूंठा प्रकरण दर्ज करा कर न्यायालय का समय खराब ना कर सके। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पोक्सो न्यायालय सवाई माधोपुर को अवगत कराया कि आरोपी जसराम मीणा ने पुलिस थाने में मामला दर्ज नहीं होने पर जिला पुलिस अधीक्षक के यहां एक परिवाद पेश कर बताया था कि 26 जून 2019 को प्रार्थी अपने खेत पर तार खींच रहा था तब रामधन, रायसिंह, व दारासिंह मीणा एक राय होकर आए व झगड़ा करने लगे। मेरी पुत्रियों ने बीच-बचाव किया तब उनके साथ मारपीट कर गले से मंगलसूत्र तोड़ लिया एवं छीना झपटी कर कपड़े खींचकर बेआबरू कर दिया। फिर जब वह मोबाइल व टिफिन लेने गई तो पुत्री के साथ छीना झपटी कर कपड़े खींचकर बेआबरू कर दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया तब सामने आया कि मामला आपसी भूमि विवाद का था जिसे पोक्सो एक्ट का दुरुपयोग किया गया है। पुलिस ने उसकी पुत्रियों के 164 में बयान करवाए जिसने पुत्रियों ने छेड़खानी व बेज्जती वाली बात से साफ इनकार कर दिया। इस प्रकार दूसरे पक्ष की ओर से भी दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी जसराम मीणा निवासी नींदड़दा जिला सवाई माधोपुर को दोष सिद्ध हो जाने पर आईपीसी की धारा 182 के तहत 3 माह का कारावास व ₹1हजार के अर्थदंड एवं 22(1) पोक्सो एक्ट के तहत 3 माह का कारावास व ₹1हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय के शक्तरूख से पॉक्सो एक्ट के तहत झूंठा प्रकरण दर्ज करवाने वालों में काफी समझदारी आने की संभावना है।