वीरधरा न्यूज़।बौंली@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
बोंली।पोक्सो एवं परिवार जिला न्यायालय सवाई माधोपुर ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी लाला राम जाट निवासी मेहराशि थाना पीलवा जिला नागौर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में पीड़िता के पिता ने 1 जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि मेरी नाबालिग पुत्री बाहर टहल रही थी। 25 मई 2021 को करीब शाम 6:30 बजे से वह लापता है शायद कोई उसका अपहरण कर ले गया। मेरी पुत्री की जन्म तिथि 31 जनवरी 2005 है वह नाबालिक है। मुझे शक है कि मुकेश जाट निवासी बड़ेल जिला अजमेर मेरी लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया। अपहरण की सूचना हमने पास ही चौकी पर उसी दिन दे दी थी। पुलिस ने मुकदमा नंबर 144 / 2021 धारा 363 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया एवं नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर आरोपी को 23 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया। आरोपी तब से ही न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं।