वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। वर्षा जल को खेत में ही संरक्षित करने की दृष्टि से खेत के ढाल को ध्यान में रखते हुए निचले क्षेत्र में कच्चा / प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड ( खेत तलाई ) का निर्माण कर संरक्षित जल का फसलो की सिंचाई में उपयोग किये जाने हेतु चित्तौड़गढ़ जिले में कृषि विभाग द्वारा 100 फार्म पौण्ड पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। कृषकों द्वारा कच्चा फार्म पौण्ड निर्माण करने पर लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 63000 तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को लागत का 70 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 73500 जो भी कम हो देय होगा। इसी प्रकार हल्की भूमि वाले क्षेत्र जहां पानी का रिसाव अधिक हो वहां पर प्लास्टिक लाइनिंग वाला फार्म पौण्ड निर्माण करने पर सामान्य कृषक को लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 90000 एवं लघु व सीमान्त कृषकों को लागत का 70 प्रतिशत अथवा अधिकतम 105000 अनुदान देय होगा। फार्म पौण्ड का आकार : फार्म पौण्ड का आकार 20x20x3 मीटर (1200 घन मीटर) होगा कृषकों द्वारा न्यूनतम आकार 400 घनमीटर तक निर्माण करने पर भी अनुदान देय होगा किन्तु 1200 घनमीटर से कम होने पर प्रोरेटा बेसिस पर अनुदान की गणना की जाएगी।
उप निदेशक कृषि (विस्तार) शिवराज जांगिड़ ने बताया कि फार्म पौण्ड निर्माण की पात्रता : – कृषक के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हेक्टेयर का स्वामित्व हो तथा सह खातेदारों की स्थिति में न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि उनके हिस्से में हो। कृषक के स्वयं के नाम से भू – स्वामित्व नही होने की स्थिति मे (कृषक के पिता के जीवित होने या मृत्यु पश्चात् नामांतरण के अभाव में) यदि आवेदक कृषक स्वयं के पक्ष में भू – स्वामित्व का नेशनल शेयर धारक का प्रमाण-पत्र राजस्व / हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है तो ऐसे कृषक भी अनुदान के लिए पात्र होंगे। फार्म पौण्ड निर्माण करने वाले कृषक को फव्वारा / ड्रिप सिंचाई की स्थापना करना भी अनिवार्य होगा अनुदान के लिये आवश्यक दस्तावेज जनाधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी (जो 6 माह से पुरानी न हो), कृषक के स्वयं के नाम भूमि नहीं होने पर नेशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र, लघु / सीमांत श्रेणी की जनाधार में सीडिंग।
अनुदान के लिये आवेदन प्रक्रिया राज किसान साथी पोर्टल पर नागरिक सेवा केन्द्र / ई मित्र केन्द्र पर जाकर अथवा स्वयं द्वारा जनाधार के द्वारा लॉगिन कर राजकिशन साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।