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जिला न्यायालय ने संदेह का लाभ देकर पोक्सो के अभियुक्त को किया दोषमुक्त घोषित।

वीरधरा न्यूज़ चित्तौड़गढ़@श्री अनिल सुखवाल।
चित्तौड़गढ़। न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 चित्तौड़गढ़ में विचाराधीन प्रकरण सरकार बनाम कैलाश दास वगैरह प्रकरण संख्या 179/18 सेशन केस में न्यायालय ने अभियुक्तगण कैलाशदास व धर्मदास पिता लाडूदास रंगास्वामी को आरोपित अपराधों में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया।
प्रकरणानुसार पीड़िता ने अभियुक्तगण कैलाशदास व धर्मदास रंगास्वामी के विरूद्ध भादस की धारा 363, 366 (ए), 376 (2) (एन) व 120 बी आईपीसी व धारा 5/6 पोक्सो एक्ट में पुलिस थाना कनेरा में प्रकरण दर्ज कराया। बाद अनुसंधान पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा विचारण करते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहने के कारण अभियुक्तगणों को आरोपित अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया। प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से पैरवी अधिवक्ता जितेन्द्र ओझा, राजकुमार वैष्णव ने की।

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