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भूपालसागर-अतिक्रमी को तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

 

वीरधरा न्यूज।भूपालसागर@ श्री शेख सिराजुद्दीन।
भूपालसागर। ग्राम पंचायत उसरोल के राजस्व ग्राम लुणेरा की आराजी नं . 1303 किस्म भूमि सिवायचक रास्ता के रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि पर तारबन्दी एवं झाडियाँ लगा कर डालू पिता गमेरा जाट निवासी लुणेरा ने कब्जा कर रखा था। 02 नवम्बर 2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय उसरोल में प्रशासन गॉव के संग अभियान के अन्तर्गत आयोजित शिविर में उक्त रास्ते को खुलवाने बाबत परिवाद पेश हुआ था, जिसके निस्तारण की पालना में पटवारी हल्का उसरोल द्वारा दिनांक 23.दिसंबर 2021 को मौका जांच कर परिवादी एवं अन्य मोतबिरान की उपस्थिति में तारबन्दी एवं झाडियाँ हटवाया जाकर रास्ता खुलवाया गया था। कुछ ही समय के पश्चात उक्त डालू पिता गमेरा जाट निवासी लुणेरा ने पुनः उसी रास्ते पर उसी प्रकार से अतिक्रमण कर लिया गया, जिसके सम्बन्ध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उक्त अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा – 91 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 08/2022 दर्ज रजिस्टर किया जाकर उक्त अतिक्रमी को सुना गया। अतिक्रमी को अपना पक्ष पेश करने हेतु समुचित अवसर भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमी द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के कारण इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.फरवरी 2022 में उक्त अतिक्रमी को तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। उक्त डालू पिता गमेरा जाट निवासी लुणेरा का गिरफ्तारी वारन्ट जारी होकर थानाधिकारी पुलिस थाना भूपालसागर को भिजवाया गया है।

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