निम्बाहेड़ा में बैण्ड वाले सड़कों पर बिन्दोली के साथ बैण्ड नहीं बजा सकेंगे, उल्लंघन करने पर वसूला जाएगा जुर्माना उपखण्ड अधिकारी
पत्रकार श्री सुरेश नायक की रिपोर्ट
वीरधरा न्यूज़। निम्बाहेड़ा
निम्बाहेड़ा। राज्य सरकार के द्वारा जारी नवीनतम निर्देशानुसार कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु उपखण्ड स्तरीय कोर कमेटी की बैठक का आयोजन कर कठोर निर्णय लिये गये।
उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट चन्द्रशेखर भण्डारी ने बताया कि आगामी दिनों में क्षेत्र में होने वाले विवाह समारोह में सभी सुरक्षा गाईड लाईन्स की पालना करवाने हेतु वार्ड कमेटीयों व पुलिस बल के साथ प्रभावी निगरानी की जाएगी।
विवाह समारोहों का आकस्मिक निरीक्षण भी निगरानी दलों द्वारा किया जाएगा तथा स्वयं के स्तर पर भी आवश्यकता पड़ने पर विडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।
साथ ही एसडीएम भण्डारी ने बताया कि बैण्ड वाले बाजार में अथवा सड़कों पर बिन्दोली के साथ बैण्ड नहीं बजा सकेंगे।
सिर्फ शादी वाले घर के बाहर बैण्ड बजाये जा सकेंगे। इससे पूर्व उन्होंने बताया कि विवाह करने वाले परिवार को उपखण्ड कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, इसके साथ सादे कागज पर स्वयं का, होटल, मैरिज गार्डन वाले का तथा हलवाई का भी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
सभी विवाह समारोह की विडियोग्राफी आवेदक द्वारा करवाई जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अथवा शिकायत प्राप्त होने पर विडियो को प्रशासन को उपलब्ध करवाना होगा तथा सुरक्षा मानकों और शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर जुर्माना, राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 एवं अन्य सुसंगत कानून के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।उपखण्ड अधिकारी भण्डारी ने बताया कि इसके साथ ही बैठक में नगरीय क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने व जुर्माना लगाने हेतु विभिन्न दलों का गठन किया गया।