वीरधरा न्यूज़।चित्तोडगढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़ । उपखंड मजिस्ट्रेट, बड़ीसादड़ी बिन्दु बाला राजावत ने नगरपालिका बडीसादडीके नीमच रोड, वार्ड न0 8 में अनिता मोग्या पिता/पति दिलीप के मकान का सम्पूर्ण क्षेत्र, नगरपालिका बडीसादडी के सीएचसी बडीसादडी में डा0 यासिन पिता अशफाक के मकान का सम्पूर्ण क्षेत्र, नगरपालिका बडीसादडी के गर्ल्स स्कुल के पास में प्रकाश शर्मा पिता रामेश्वर लाल के मकान का सम्पूर्ण क्षेत्र, ग्राम पंचायत जरखाना के सरथला में तुलसी मेघवाल पिता/पति भरत के मकान का सम्पूर्ण क्षेत्र, गाम पंचायत निकुम्भ में शीतल पिता/पति दिनेश के मकान का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा ग्राम पंचायत पुनावली के ग्राम करोली में माधुलाल पिता मांगीलाल के मकान के सम्पूर्ण परिधि क्षेत्र में ज़ीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर निषेधाज्ञा जारी की है।
इन क्षेत्रों को लॉकिंग एरिया मानते हुए जनसाधारण का आगमन/निर्गमन पूर्ण रूप से निषेध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 269, 270, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।