वीरधरा न्यूज़।चित्तोडगढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। उपखंड मजिस्ट्रेट, बड़ीसादड़ी बिन्दु बाला राजावत ने ग्राम पंचायत भाणुजा में महेन्द्र पिता पारसमल के मकान का संपूर्ण क्षेत्र तथा ग्राम पंचायत किरतपुरा के ग्राम दलपुरा में धापु कुंवर/दोलरसिंह के मकान का सम्पूर्ण परिधि क्षेत्र में ज़ीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर निषेधाज्ञा जारी की है।
इस क्षेत्र को लॉकिंग एरिया मानते हुए जनसाधारण का आगमन/निर्गमन पूर्ण रूप से निषेध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह आईपीसी की धारा 188, 269, 270, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।
Invalid slider ID or alias.