वीरधरा न्यूज़।नागौर@ श्री प्रदीप डागा।
नागौर।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 21 हजार रूपये से 51 हजार रूपये तक की सहायता राशि नियमानुसार अधिकतम दो विवाह योग्य कन्याओं के विवाह पर दिये जाते है।
योजना की पात्रता
सभी वर्गों के बीपीएल परिवार, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार, विशेष योग्यजन व्यक्ति की कन्याएं, पूर्व में पालनहार योजना से लाभान्वित कन्याओं के विवाह पर, महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर, विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह पर योजना का लाभ देय होगा।
योजनान्तर्गत देय लाभ
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की प्रत्येक कन्या के विवाह पर कन्या की शैक्षणिक योग्यता 10वीं से कम होने पर 31 हजार रू.,10वीं कक्षा उतीर्ण होने पर 41 हजार रू. तथा स्नातक उतीर्ण होने पर 51 हजार रू. दिये जाने का प्रावधान है। इनके अतिरिक्त शेष सभी बीपीएल परिवारों तथा अन्य पात्रता श्रेणियों में कन्या की शैक्षणिक योग्यता 10वीं से कम होने पर 21 हजार रू., 10वीं उतीर्ण होने पर 31 हजार रू. तथा स्नातक उतीर्ण होने पर 41 हजार रू. दिये जाने का प्रावधान है।आवेदन-प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन को अपनी एस.एस.ओ.आईडी या ई-मित्र के माध्यम से एसजेएमएस पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
इस हेतु आवश्यक दस्तावेज है
बी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति, कन्या का जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की अंक तालिका, विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, जनाधार कार्ड, वर-वधु का आधार कार्ड आदि।जिला कलक्टर द्वारा जिले में पात्र सभी लोगों को इस योजना का लाभ उठाने एवं जागरूक नागरिकों से इस योजना का प्रचार-प्रसार कर पात्र लोगों को लाभ दिलवाने का आह्वान कियाहै है।