पत्रकार श्री राहुल भारद्वाज की रिपोर्ट
दौसा ।
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 11 जिलों की 42 नगरीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार इन निकायों में सदस्य पदों के लिए मतदान 11 दिसंबर, अध्यक्ष पद के लिए 20 दिसंबर और उपाध्यक्ष पद के लिए 21 दिसंबर को मतदान होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया ने बताया कि दौसा जिले में नगर परिषद दौसा व नगर पालिका लालसोट व बांदीकुई में नगर निकाय सदस्य पद के लिए 23 नवंबर को लोक सूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र भरने शुरू हो जाएंगे। नामांकन पत्र 27 नवंबर 3.00 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा एक दिसंबर प्रातः 10ः30 बजे से होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन 3 दिसंबर अपराह्व 3.00 बजे तक वापस ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 दिसंबर को किया जाएगा। 11 दिसंबर को प्रातः 8.00 से सायं 5. बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 13 दिसंबर (रविवार) प्रातः 9 बजे से होगी।
समारिया ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 14 दिसंबर को लोक सूचना जारी होगी। नामांकन पत्र 15 दिसंबर अपराह्व 3.00 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 16 दिसंबर को होगी, जबकि 17 दिसंबर को अपराह्व 3.00 बजे तक अभ्र्यथिता वापिस ली जा सकेगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन 17 दिसंबर को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष के लिए मतदान 20 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से अपराह्व 2.00 बजे तक किया जाएगा, जबकि मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन 21 दिसंबर को होगा।
नगर पालिका सदस्य के लिए एक लाख व नगर परिषद सदस्य के लिए 1.50 लाख चुनाव खर्च निर्धारित
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निकाय चुनाव लडने वाले अभ्र्यथियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कट आउटों, र्होडिग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों केे अनुसार नगरपालिका सदस्य के लिए यह सीमा एक लाख रूपए एवं नगर परिषद सदस्य के लिए 1 लाख 50 हजार रूपए निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी एवं इसका प्रयोग रात्रि 8.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन में प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए बनाई गाइडलाइन
उन्होने बताया कि आयोग द्वारा चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों यथा ईवीएम की एफएलसी, मतदान दलों के प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतीकरण, संवीक्षा एवं नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान तथा मतगणना संबंधी चुनाव कार्य में सम्मिलित होने वाले र्कामिकों, चुनाव लडने वाले अभ्र्यथियों एवं राजनैतिक दलों एवं मतदाताओं को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए नगर निगम के चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जो इन चुनावों में भी लागू रहेंगी।