पत्रकार श्री राहुल भारद्वाज की रिपोर्ट
जयपुर ।
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 11 जिलों की 42 नगरीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार इन निकायों में सदस्य पदों के लिए मतदान 11 दिसंबर, अध्यक्ष पद के लिए 20 दिसंबर और उपाध्यक्ष पद के लिए 21 दिसंबर को मतदान होगा। 1520 वार्डो के 2310 मतदान केंद्रों पर 12 लाख 75 हजार से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।
चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि सदस्य पद के लिए 23 नवंबर को लोक सूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र भरने शुरू हो जाएंगे। नामांकन पत्र 27 नवंबर 3.00 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा एक दिसंबर प्रातः 10ः30 बजे से होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन 3 दिसंबर अपराह्व 3.00 बजे तक वापस ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 दिसंबर को किया जाएगा। 11 दिसंबर को प्रातः 8.00 से सायं 5. बजे तक मतदान होगा, जबकि६ मतगणना 13 दिसंबर (रविवार) प्रातः 9 बजे से होगी।
मेहरा ने बताया कि अध्यक्ष के लिए 14 दिसंबर को लोक सूचना जारी होगी। नामांकन पत्र 15 दिसंबर अपराह्व 3.00 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 16 दिसंबर को होगी, जबकि 17 दिसंबर को अपराह्व 3.00 बजे तक अभ्यर्थिता वापिस ली जा सकेगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन 17 दिसंबर को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष के लिए मतदान 20 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से अपराह्व 2.00 बजे तक किया जाएगा, जबकि मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद होगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन 21 दिसंबर को होगा।
12 लाख 75 हजार मतदाता 999 मतदाता कर सकेंगे मतदान
मेहरा ने बताया कि 42 नगरीय निकायों के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 20 जुलाई 2020 को किया जा चुका है। इन निकायों की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय कुल 12 लाख 75 हजार 999 मतदाता हैं, जिनमें से 663984 पुरुष, 611992 महिला और 23 अन्य मतदाता हैं।
14000 कार्मिक करवाएंगे चुनाव संपादित
चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन निर्वाचनों को संपादित कराने के लिए मतदान, मतगणना एवं अन्य कार्य के लिए समस्त चरणों के लिए लगभग 14000 कार्मिकों की आवश्यकता होगी। मतदान एवं मतगणना दलों के गठन के लिए कार्मिकों का रेंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर मतदान एवं मतगणना हेतु दलों का गठन किया जाएगा। चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल नियोजित किया जाएगा।
नपा सदस्य के लिए एक लाख व नप सदस्य के लिए 1.50 लाख चुनाव खर्च निर्धारित
मेहरा ने बताया कि निकाय चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कट आउटों, होर्डिग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों केे अनुसार नगरपालिका सदस्य के लिए यह सीमा एक लाख रूपए एवं नगर परिषद सदस्य के लिए 1 लाख 50 हजार रूपए निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी एवं इसका प्रयोग रात्रि 8.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन में प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए बनाई गाइडलाइन
आयुक्त ने बताया कि आयोग द्वारा चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों यथा ईवीएम की एफएलसी, मतदान दलों के प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा एवं नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान तथा मतगणना संबंधी चुनाव कार्य में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों एवं मतदाताओं को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए नगर निगम के चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जो इन चुनावों में भी लागू रहेंगी।
संबंधित जिलों में आचार संहिता लागू
चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव के लिए बड़ी संख्या में कार्मिकों और अधिकारियों की आवश्यकता होगी, अतः इन जिलों में समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि यदि अपरिहार्य कारणों से स्थानान्तरण आवश्यक हो तो आवश्यकता एवं औचित्य के विवरण सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा आयोग का इस संबंध में समाधान होने पर अनुमत किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि जिन कार्मिकों या अधिकारियों के स्थानन्तरण चुनाव की घोषणा से पूर्व हो चुके हैं लेकिन चुनाव की घोषण से पूर्व कार्यमुक्त या कार्यग्रहण नहीं किया गया है तो कार्यमुक्त या कार्यग्रहण आचार संहिता की समाप्ति के बाद की किया जा सकेगा, परन्तु यदि ऎसा स्थानान्तरण रिक्त पद पर किया गया है और चुनाव की घोषणा से पूर्व कार्यमुक्त हो गये है लेकिन कार्यग्रहण नहीं किया गया है तो रिक्त पद पर कार्यग्रहण किया जा सकेगा।
यूं समझें चुनावी कार्यक्रम का गणित
राज्य के 31 जिलों की 129 नगरपालिकाओं का कार्यकाल माह अगस्त, 2020 में समाप्त हो गया किन्तु राज्य में कोविड-19 महामारी के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा उक्त निकायों के चुनावों को तत्समय स्थगित कर दिया गया था। इससे पूर्व आयोग द्वारा राज्य की 49 नगर निकायों के आम चुनाव माह नवम्बर, 2019 में संपन्न कराए जा चुके हैं एवं 6 नगर निगमों के आम चुनाव वर्तमान में कराए जा रहे हैं, जिनकी चुनाव प्रक्रिया आगामी 11 नवंबर को पूर्ण हो जाएगी।
वर्तमान में आयोग द्वारा राज्य के 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम जारी किया हुआ है। उक्त 21 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव की प्रक्रिया 11 दिसंबर को पूर्ण होगी। राज्य सरकार द्वारा राज्य के 12 जिलों (जयपुर, अलवर, दौसा, जोधपुर, सिरोही, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बारां, श्रीगंगानगर एवं सवाईमाधोपुर) में कुल 18 नगरपालिकाओं का गठन किया गया है। इन नगरपालिकाओं के नवसृजन से प्रभावित ग्राम पंचायतों के वार्ड/पंचायत समिति एवं जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन होने एवं इनमें आरक्षण परिवर्तन होने के संभावना के कारण आयोग द्वारा उक्त 12 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं।
चूंकि 21 जिलों में आयोग द्वारा जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव संपादित कराए जा रहे हैं, किन्तु इन जिलों में मैन पावर एवं पुलिस बल की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त चुनावों के साथ-साथ नगरपालिका चुनाव कराना संभव नहीं है। अतः आयोग द्वारा 11 जिलों के 42 नगरीय निकाय (परिशिष्ट।) के चुनाव प्रथम चरण में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। शेष नगर निकायों के आम चुनाव द्वितीय चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने पर कराए जाएंगे।