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सोनियाना-पांडोली स्टेशन पर यूरिया की अधिक कीमत लेने पर 3 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबन की अनुशंषा।

वीरधरा न्यूज़।सोनियाणा@श्री कालु सेन।
चित्तौड़गढ़। पाण्डोली स्टेशन के कृषकों की शिकायत पर दिनांक 29 जुलाई को ग्राम पाण्डोली स्टेशन में उर्वरक विक्रेता मैसर्स जैन किराणा खाद भण्डार पाण्डोली स्टेशन, नाकोड़ा खाद बीज भण्डार, महावीर खाद बीज भण्डार पाण्डोली स्टेशन के आदान परिसर का डॉ0 शंकर लाल जाट, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कपासन एवं कृषि अधिकारी(फसल) रामजस खटीक द्वारा निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण कृषि पर्यवेक्षक करण सिंह राजपूत एवं मौके पर कृषक भी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान मैसर्स मैसर्स जैन किराणा खाद भण्डार पांडोली स्टेशन के विक्रय परिसर पर मूल्य सूची व स्टॉक दिनांक 12.जनवरी, 2021 को प्रदर्शित किया हुआ था व स्टॉक रजिस्टर एवं बिल बुक का संधारण नहीं पाया गया। मौके पर पॉस का स्टॉक व वास्तविक स्टॉक में अंतर पाया गया। कृषकों द्वारा भी दूरभाष पर यूरिया की अधिक कीमत लिए जाने की शिकायत उक्त विक्रेता की प्राप्त हुई कि यूरिया उर्वरक प्रति बैग 280 से 290 रू0 के बीच में विक्रय किए जा रहे है। जबकि यूरिया के 45 किलोग्राम वजनी बेग की कीमत 266.50 रू0 ही है।जो कि मौके पर टीम द्वारा सत्यापन किया गया जो सही पाया गया। मौके पर ही उपस्थित कृषकों को यूरिया की अधिक ली राशि पुनः विक्रेता से लौटाई गयी।
मैसर्स नाकोड़ा खाद बीज भण्डार पाण्डोली स्टेशन के विक्रय परिसर पर मूल्य सूचि व स्टॉक प्रदर्शित नहीं किया हुआ था व स्टॉक रजिस्टर एवं बिल बुक का संधारण नहीं पाया गया मौके पर पॉस का स्टॉक व वास्तविक स्टॉक में अन्तर पाया गया। मौके पर अनुज्ञापत्र भी नहीं पाया गया। कृषकों द्वारा भी दुरभाष पर यूरिया की अधिक कीमत लिए जाने की शिकायत उक्त विक्रेता की प्राप्त हुई कि यूरिया उर्वरक प्रति बैग 280रू0 में विक्रय किए जा रहे है। जो कि मौके पर टीम द्वारा सत्यापन किया गया जो सही पाया गया।
मैसर्स महावीर खाद बीज भण्डार पांडोली स्टेशन के विक्रय परिसर पर मूल्य सूची व स्टॉक प्रदर्शित नहीं किया हुआ था व स्टॉक रजिस्टर एवं बिल बुक का संधारण नहीं पाया गया। मौके पर उपस्थित कृषकों द्वारा यूरिया की अधिक कीमत लिए जाने की शिकायत उक्त विक्रेता की प्राप्त हुई कि यूरिया उर्वरक प्रति बैग 280 रू0 में विक्रय किए जा रहे है। जो कि मौके पर टीम द्वारा सत्यापन किया गया जो सही पाया गया।
अतः उर्वरक विक्रेता मैसर्स जैन किराणा खाद भण्डार पाण्डोली स्टेशन, नाकोड़ा खाद बीज भण्डार, महावीर खाद बीज भण्डार पाण्डोली स्टेशन द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3(3), 4, 35; 35(I)(A) एवं धारा 5 का उल्लंगन के तहत् लाईसेन्स निलम्बन की अनुशंषा अधिसूचित प्राधिकारी एवं उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ को की गयी।
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