वीरधरा न्यूज़।जयपुर@ श्री राहुल भारद्वाज।
जयपुर। कोविड-19 वैश्विक महामारी के संकटकाल में आपदा को अवसर मानने वाले 7 मुनाफाखोर दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 25 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई।
विधिक माप विज्ञान विभाग ने गुरुवार को प्रदेश में 17 मेडिकल स्टोर एवं 23 किराना दुकानों का निरीक्षण कर जांच की।
भीलवाड़ा जिले में राधे मेडिकोज पर ऑक्सीमीटर तथा कंचन फार्मा पर मास्क एमआरपी से अधिक मूल्य पर विक्रय किए जाने पर प्रत्येक पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी शहर में राधे मेडिकोज पर बिना डिक्लेरेशन के ऑक्सीमीटर का एक नग एवं कंचन फार्मा से एन95 मास्क के 20 नग जब्त किए गए।श्रीगंगानगर जिले में नेशनल मेडिकल स्टोर पर मास्क पर डिक्लेरेशन नहीं होने पर 2 हजार 500 रुपये का जुर्माना किया।
’चाय के पैकेट को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचने लगी 5 हजार रुपए की पेनल्टी’
विधिक माप विज्ञान की टीम ने जब सिरोही जिले में कृष्णापुरी स्थित वरलक्ष्मी जनरल स्टोर का निरीक्षण किया तो दुकानदार द्वारा लाल घोड़ा चाय पैकेट को एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेच रहा था जिस पर 5 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई। जोधपुर शहर के रातानाडा पर अलंकार मेडिकल स्टोर के पास बिना डिक्लेरेशन का ऑक्सीमीटर पाया गया जिसकी वजह से दुकानदार के विरुद्ध 2500 रुपये का जुर्माना लगाया। अजमेर में आर.के प्रोविजन स्टोर पर टोस्ट पैकेट एंड बिस्कुट पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं होने पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। नागौर में बालाजी किराना स्टोर पर चाय के पैकेट पर पर डिक्लेरेशन नहीं होने पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।