Invalid slider ID or alias.

चित्तौड़गढ़ सीए ब्रांच द्वारा ऑनलाईन वर्कशॉप का हुआ आयोजन।

वीरधरा न्यूज़। चित्तौड़गढ़@ डेस्क।

चित्तौड़गढ़।करदाता को आयकर विभाग से धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस मिलना एक सहज विभागीय प्रक्रिया है, इससे डरे नही नहीं उक्त विचार चित्तौड़गढ़ सीए ब्रान्च एवं प्रत्यक्ष कर समिति के द्वारा शानिवार सायं आयोजित ऑनलाइन सेमिनार में सीए रघुवीर सिंह पुनिया जयपुर ने व्यक्त किया। पुनिया ने बताया कि धारा 148 के अन्तर्गत नोटिस मिलने पर सावधानी पूर्वक सभी तथ्यों एवं साक्ष्यो का अध्ययन कर रिटर्न फाइल करना चाहिए। तत्पश्चात 148 के अन्तर्गत नोटिस के क्या आधार कारण रहे उसकी प्रति आयकर विभाग से मांग लेनी चाहिए। साथ ही उक्त आधार के विरुद्ध अपना तथ्यात्मक एवं विधिसम्मत विरोध विभाग में दाखिल करना चाहिए। करदाता का न्यायपूर्ण पुनः कर निर्धारण हो उसी अनुरूप अपना पक्ष विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
प्रारंभ में ब्रांच चेयरमैन सीए राकेश शिशोदिया ने स्वागत करते हुए सभी से कोराना गाइडलाइन एवं सरकारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करने की अपील की। कोराना के बढते दुष्प्रभाव के कारण ही इस सेमिनार को ऑनलाइन किया गया। उक्त सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप सेन्ट्रल काउंसिल मेम्बर एवं प्रत्यक्ष कर समिति के उपाध्यक्ष सीए सतीश गुप्ता ने कहा कि आयकर विभाग ने धारा 148 के नोटिस भिजवायें है तथा 30 अप्रैल तक ओर नोटिस आने की संभावना है। करदाता के हित में सतर्कता पूर्वक पुनः कर निर्धारण प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। करदाता को भी सही एवं सत्य तथ्य ही बताना चाहिए जिससे न्यायोचित कर निर्धारण हो सके। उक्त सेमिनार में सीए आर के न्याति, सुनील झामड, नितेश सेठिया, नीलेश जैन, दीपक सोनी,सुनील राठी, ललित मारू सहित 94 प्रतिभागी उपस्थित रहे।

Don`t copy text!