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कर्फ्यू अब शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक, 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी गाइडलाइन्स।

वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@ श्री दुर्गेश लक्षकार।

चित्तौडगढ़ जिला कलक्टर श्री ताराचंद मीणा के निर्देशन में जिला प्रशासन कोरोना महामारी रोकथाम हेतु प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। अधिक से अधिक सेम्पलिंग, डिटेल में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, संक्रमितों को होम आइसोलेट करना, आवश्यक होने पर संस्थागत क्वारंटाइन करना, कोरोना गाइडलाइन्स की सख्ती से पालना करवाना आदि गतिविधियों के माध्यम से कोरोना के प्रसार को रोकने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं गाइडलाइन्स की अवहेलना करने वालों पर ठोस कार्रवाई कर जुर्माना भी वसूला जा रहा है और कई प्रतिष्ठानों को सीज भी किया गया है। इसी बीच बुधवार को गृह विभाग ने नई गाइडलाइन्स भी जारी की है।
राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से बाजार, कार्यस्थल, व्यावसायिक, निजी एवं सार्वजनिक गतिविधियों आदि के लिए प्रतिबंधात्मक उपायों में अधिक कड़ाई करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे राज्य में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार कर्फ्यू की प्रभावी अनुपालना के क्रम में बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान सायं 5 बजे तथा राजकीय कार्यालय सायं 4 बजे तक बंद हो जाएंगे। यह समयावधि अनिवार्य, आपातकालीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं, कोविड मैनेजमेंट से संबंधित राजकीय कार्यालयों, निरंतर उत्पादन तथा रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्टि्रयों, दवा की दुकानों, आईटी कम्पनियों, विवाह समारोहों, बस, रेलवे और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग आदि में नियोजित लोगों पर लागू नहीं होगी। इस छूट के लिए अलग से पास की आवश्यकता नहीं होगी। इन्फोर्समेन्ट टीम को पहचान-पत्र, निमंत्रण-पत्र, यात्रा टिकट आदि दस्तावेज दिखाया जा सकेगा।
ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप को फिर से एक्टिवेट किया जाएगा। ये समितियां समझाइश और संवाद के माध्यम से होम आइसोलेशन और क्वारेंटाइन के नियमों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन्स की पालना सुनिश्चित करवाने में स्थानीय प्रशासन का सहयोग करेंगी। जिला कलेक्टर आवश्यकतानुसार ‘वर्क फ्रॉम होम’ वाले सरकारी कार्मिकों की सेवाएं कोविड प्रबंधन कार्यों के लिए ले सकेंगे।
नई गाइडलाइन्स में निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए गए हैं:
16 अप्रैल से 31 मई तक विवाह आदि निजी आयोजनों में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसके लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।  समारोह स्थल, मैरिज गार्डन आदि में कोरोना गाइडलाइन्स का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजन स्थल को सीज किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।  धार्मिक स्थलों पर केवल प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा-अर्चना एवं इबादत की जा सकेगी।
ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रह सकेगी। आमजन द्वारा पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर ही रहकर की जाएगी। फसल खरीद केन्द्रों एवं कृषि मण्डियों में फसलों का क्रय-विक्रय के दौरान कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक तथा होटल में ‘इन हाउस’ गेस्ट सर्विस अनुमत होगी। सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या वाहन की कुल क्षमता से 50 प्रतिशत तक ही रहेगी।
राज्य के बाहर से आने वाले आगन्तुकों की बॉर्डर चेक पोस्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। 100 से अधिक कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों में उपस्थिति 50 प्रतिशत रहेगी तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम (घर से कार्य) कर सकेंगे। कार्यस्थल पर किसी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा।
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में धार्मिक मेलों, उत्सवों, जुलूस आदि पर रोक रहेगी। समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाएं तथा लाइब्रेरी आदि बंद रहेगी। सिनेमा होल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजक पार्क, स्विमिंग पूल, जिम आदि बंद रहेंगे। दुकानों में नो मास्क नो सर्विस की सख्ती से पालना की जाएगी। नियम का उल्लंघन करने पर दूकान को 72 घंटे के लिए सीज़ किया जा सकेगा। गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठजनों, गर्भवती महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। प्रत्येक यात्रा के बाद वाहनों को सेनेटाईज़ किया जाएगा। सभी लोगों को परामर्श दिया जाता है कि आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें।
यह नई गाइडलाइन्स 16 अप्रैल से प्रभावी होकर 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। गाइडलाइन्स का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
चित्तौडगढ़ जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट-
जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन प्रारंभ से ही गंभीरता से कार्य कर रहा है। जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने कार्यभार संभालते ही धर्मगुरुओं की बैठक ली जिसमें धर्मगुरुओं ने सर्वसम्मति से धार्मिक स्थल बंद करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही जिला कलक्टर मीणा ने मंगलवाड और डूंगला का भी निरीक्षण कर डूंगला में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर कोविड गाइडलाइन्स की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गुरुवार 15 अप्रैल को भी जिला कलक्टर ने व्यापार संघ की बैठक लेकर समीक्षा की। जिला प्रशासन की प्रेरणा से घोसुंडा को 17 अप्रैल तक और मंगलवाड को 18 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय व्यापारियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से लिया गया। कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी को लेकर एक तरफ जहां आमजन चिंतित है, तो वहीं जिला प्रशासन भी इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

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