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जिला कलेक्टर ने सरकारी कर्मचारियों से राशि वसूलने के सम्बन्ध में दिए निर्देश, 7 दिन में रिपोर्ट मांगी नही तो होगी कार्यवाही।

वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@ डेस्क


चित्तौड़गढ़। जिला कलेक्टर (रसद) ने पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक एवं प्रारंभिक) को उनके अधीनस्थ कर्मचारियों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में प्राप्त खाद्यान्न के गेहूं की राशि जमा करवाने के संबंध में एक स्वघोषणा पत्र जारी करते हुए अंडरटेकिंग प्रपत्र लिए जाने हेतु निर्देशित किया।
जारी आदेश में बताया कि जिले में अधिकांश सरकारी कर्मचारियों ने खाद्य सुरक्षा योजना में अनुचित रूप से प्राप्त किए गेहूं कि राशि राजकोष में अभी तक जमा नहीं करवाई ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर ने उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों से अंडरटेकिंग प्रपत्र जिसमें खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं प्राप्त किया या नहीं किया यदि किया है तो गेहूं की राशि 27 रूपये प्रति किलो के हिसाब से जमा कराने के विवरण का ब्यौरा स्वघोषणा पत्र मे लिया जाना सुनिश्चित कर इसकी पालना रिपोर्ट सात दिवस में जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत की जावे  साथ ही अधीनस्थ कर्मचारियों को इस आशय से पुनःअवगत कराएं की यदि किसी कर्मचारी ने उपरोक्त योजना में गेहूं प्राप्त किया है तो तत्काल उसकी राशि राजकोष में जमा करावे अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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