वीरधरा न्यूज़। चित्तौड़गढ़ @पंडित श्री मुकेश कुमार।
चित्तौड़गढ़। महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अवधि मय 1 घण्टे विश्राम काल के निर्धारित हैं।
जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं जिला कलक्टर आलोक रंजन ने बताया कि जिले में गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में महात्मा गांधी नरेगा कार्यों का समय 12 अप्रैल 2025 से प्रातः 6 बजे से दोपहर 1.00 बजे (विश्राम काल रहित ) किया जाता है।
यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त प्रातः 10.30 बजे के पश्चात् (एनएमएमएस की निर्धारित प्रक्रियानुसार द्वितीय पारी की हाजरी अंकन उपरान्त) कार्यस्थल छोड़ सकता है।
महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यस्थलों पर कार्य का संशोधित समय प्रभावी कर पालना सुनिश्चित की जावें। यह व्यवस्था मानसून आने या 15 जुलाई 2025 तक (जो पहले हो) प्रभावी रहेगी।