निम्बाहेड़ा-महामंत्री ने लिखा सहकारिता मंत्री को पत्र चित्तौड़गढ़ के सहकारिता विभाग के अधिकारियों पर कार्यवाही कि मांग की।
वीरधरा न्यूज।चित्तौड़गढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़।जिले की निम्बाहेड़ा विधानसभा के भाजपा पश्चिमी मण्डल के महामंत्री ने सहकारिता मंत्री गौतम कुमार जी दक को रजिस्टर्ड डाक RR492258151IN द्वारा पत्र लिखकर चित्तौड़गढ़ के सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा उनके पिता सेवानिवृत्त व्यवस्थापक कारुण्डा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड पर की जा रही गलत विधिविरुद्ध कार्यवाहियो की दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषी अधिकारियों को सजा दिलाने एवं उनके पिताजी के वेतन सहित समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान कराने की मांग की है।
महामंत्री जैन ने बताया कि उनके पिता की सेवानिवृत्ति के पश्चात गत कॉंग्रेस सरकार में बिना पारसमल जैन को सूचित किए बिना उनकी अनुपस्थिति में अपूर्ण रिकॉर्ड का ऑडिट कराकर 67 लाख से ज्यादा राशियों का गबन प्रकरण विभागीय कोर्ट में दर्ज करवाया गया जिसकी नियमानुसार जांच जारी थी एवं मेरे पिता नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होकर जांच में सहयोग कर रहे थे इसी दौरान विभागीय कोर्ट में तय पेशी से दो दिन पुर्व नियम विरुद्ध जाकर चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा एक कूटरचित आदेश क्रमांक 333 जारी करते हुए पुलिस थाना सदर निम्बाहेड़ा में भी गबन का प्रकरण दर्ज करवाया गया।लगभग 4 वर्ष तक चली विभागीय जाँच व लगभग दो वर्ष तक चली पुलिस जांच में मेरे पिता निर्दोष साबित हुए। मेरे पिता द्वारा सहकारिता विभाग के सात अधिकारियों पर माननीय न्यायालय के आदेश से कूटरचित दस्तावेज बनाने, पद एवं शक्तियों का दुरूपयोग करने, रिकॉर्ड में काट छांट करने में एक प्रकरण पुलिस थाना सदर में दर्ज करवाया गया जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं।
नियमों का बनाया मजाक,पुनः उप रजिस्ट्रार ने जांच शुरु कर के दे दिया निर्णय
इन अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में दर्ज प्रकरण से खुन्नस खाए अधिकारियों ने विभागीय जांच पुर्ण होकर दिनांक 16 मार्च 2022 को निर्णय जारी हो जाने एवं इस निर्णय के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील प्रक्रियाधीन होते एवं पुलिस जांच में एफआर लगने के बाद भी विधिविरुद्ध जाकर नियम को ताक पर रखकर वापस उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां चित्तौड़गढ़ जयदेव देवल द्वारा अपनी मनमर्जी से एक आधारहीन फर्जी जांच शुरू कर दी गई एवं मात्र 4 महीनों में ही सहकारी सोसाइटी की धारा 57(1) एवं 57(2) की जांच खत्म भी करके पुनः निर्णय भी जारी कर दिया।
महामंत्री जैन ने बताया कि उप रजिस्ट्रार जयदेव देवल एवं चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नानालाल चावला व व्यवस्थापक द्वारा इस दोबारा की गई आधारहीन जांच में भी जमकर फर्जीवाड़ा किया गया।उप रजिस्ट्रार द्वारा नियमो के विरुद्ध जाकर की गई जांच के लिए शुरुआती आदेश 447-452 दिनांक 11 अगस्त 2023 को जारी किया गया जिसमें कही पर भी वित्तीय वर्ष अंकित नहीं है,उस उक्त आदेश पर प्रबंध निदेशक नानालाल चावला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में केविएट भी लगा दी गई पर जब उक्त आदेश के लिए उन्ही उप रजिस्ट्रार जयदेव देवल के कार्यालय में सुचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई तो उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां चित्तौड़गढ़ जयदेव देवल द्वारा उक्त आदेश जारी ही नहीं करना बताया गया।
जैन ने की निष्पक्ष जांच एवं दोषी अधिकारियों पर उचित कार्यवाही की मांग
निम्बाहेड़ा भाजपा पश्चिमी मण्डल महामंत्री जैन ने सहकारिता मंत्री को लिखे गए पत्र में किसी भी उच्च अधिकारी द्वारा इस पुरे प्रकरण की दस्तावेजो के आधार पर निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषी अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने एवं जांच पुर्ण होने तक इन दोनों अधिकारियों जयदेव देवल तात्कालिक उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां चित्तौड़गढ़ एवं नानालाल चावला तात्कालिक प्रबंध निदेशक चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लि. को एपीओ करने की मांग की है।