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चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। अवैध मादक पदार्थों की कमाई से अर्जित अवैध संपत्ति को कराया गया फ्रिज। तस्कर देवीलाल गुर्जर की काली कमाई की संपत्ति की गई फ्रिज।

 

वीरधरा न्यूज़। चित्तौड़गढ़ @पंडित श्री मुकेश कुमार।

चित्तौड़गढ़। अवैध मादक पदार्थों की काली कमाई से खरीदी गई अवैध संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में थानाधिकारी पारसोली द्वारा बुधवार को की गई। अपराधी देवीलाल गुर्जर द्वारा अवैध मादक पदार्थ का व्यापार कर खरीदी गई अवैध संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत फ्रीज करने की कार्रवाई थानाधिकारी पारसोली थानाधिकारी प्रेमसिंह द्वारा की गई।

फ्रिज की गई संपत्ति के समस्त दस्तावेज संबंधित अथॉरिटी को भिजवाए गए हैं। अपराधी की फ्रिज की गई संपत्ति की कीमत करीब दो करोड़ रुपए है।

   जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त से अर्जित की गई सम्पति को फ्रिज करने की कार्यवाही के क्रम में अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त से अर्जित की गई सम्पतियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F(1) के तहत फ्रिज करने की कार्यवाही धानाधिकारी प्रेम सिंह उप निरीक्षक पारसोली जिला चित्तौडगढ़ द्वारा की गई। समस्त दस्तावेज संबंधित कंपीटेट अर्थोरिटी को भिजवाये गये। अभियुक्त देवीलाल पुत्र नारायण लाल गुर्जर निवासी इटावा थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज है।जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर थानाधिकारी पारसोली प्रेमसिंह उप निरीक्षक अभियुक्त देवीलाल गुर्जर के द्वारा मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित सम्पति की वित्तीय जांच करते हुए अर्जित चल अचल सम्पतियों को चिन्हित किया तो आरोपी ने गांव ईटावा में एक रिहायशी मकान, एक जेसीबी, दो डम्पर, एक बोलेरो केम्पर, एक लग्जरी कार व तीन मोटर साईकिल जिनकी वेल्युवेशन करीब दो करोड़ रूपये होना पायी गई।

क्या है 68F एनडीपीएस एक्ट ? ऐसी संपत्ति जो अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से या अवैध रूप से अर्जित की गई हो या उस संपत्ति के छुपाए जाने स्थानांतरित किए जाने या निपटाए जाने की संभावना है, उस संपत्ति को इस धारा के अंतर्गत जप्त किया जाता है। किसी भी व्यक्ति पर मादक पदार्थ की तस्करी या उससे संबंधित कोई भी मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी पैतृक संपत्ति के अलावा काली कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को पुलिस द्वारा जप्त किए जाने की कार्रवाई की जाती है।

 

इनके ऑर्डर पर की गई संपत्ति फ्रिज

 

 जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के अनुमोदन पर एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे अपराधी ईटावा के देवीलाल गुर्जर की सम्पति फ्रीज कराने की कार्यवाही के संदर्भ मे एएसपी रावतभाटा भगवत सिंह व डीएसपी बेगूं अंजली सिंह के निर्देशन में प्रेम सिंह उ. नि. द्वारा धारा 68 (F) एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत Competent Authority & Administrator SAFEM (FOP) A & NDPS Act. New Dehli के समक्ष इस्तगासा पेश किया। उक्त विभाग द्वारा अपराधी देवीलाल की सम्पति को फ्रिज करने के आदेश दिये गए। आदेश की पालना मे एसएचओ प्रेम सिंह द्वारा अपराधी के गांव ईटावा मे स्थित आवास व सारे वाहनों को फ्रीज किया गया। वाहनों की फ्रीजिंग की सूचना आरटीओ चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा को दी गई।

 

पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई

 

अवैध मादक पदार्थों का व्यापार कर खरीदी गई सम्पतियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 F(1) के तहत फ्रीज करने की कार्यवाही थानाधिकारी पारसोली प्रेम सिंह उप निरीक्षक द्वारा की गई। समस्त दस्तावेज संबंधित कंपीटेट अर्थोरिटी को भिजवाये गये।  कंपिटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा फरवरी माह में दो बार सुनवाई की गई। कंपिटेन्ट ऑथोरिटी द्वारा थानाधिकारी पारसोली द्वारा पेश किये गये फ्रीजिग आदेश का अनुमोदन कर स्थाई किया गया। भारत सरकार की और से अधिकृत कंपिटेट ऑथोरिटी द्वारा अभियुक्त देवीलाल गुर्जर की अवैध मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित आय से गांव ईटावा में एक रिहायशी मकान, एक जेसीबी, दो डम्पर, एक बोलेरो केम्पर, एक लग्जरी कार व तीन मोटर साईकिल की वेल्युवेशन करीब दो करोड़ रूपये होना पायी गई, जिसको फ्रीज करने का आदेश दिया गया। पारसोली पुलिस द्वारा बुधवार को देवीलाल उर्फ देबीलाल गुर्जर के गांव इटावा में उसके मकान के बाहर सम्पति को फ्रिज किये जाने का नोटिस बॉर्ड लगाया गया है।

  जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ पुलिस द्वारा अपराधी की संपत्ति फ्रीजिंग में गत साल भी सदर निम्बाहेड़ा के लसड़ावन निवासी अपराधी शिवलाल पायक की करीब एक करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रिज करवाया गया था। आगे भी अवैध मादक पदार्थ के प्रकरणों में लिप्त अपराधियों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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