वीरधरा न्यूज़।बौंली/ बमनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उप निदेशक मीना आर्य ने बताया कि विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन का लाभ ले रहे पेंशनधारी स्वयं अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 मार्च 2025 तक करवा सकते है। सत्यापन के अभाव में पेंशन से वंचित हो सकते है। पेंशन के सत्यापन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी हैं। जिले में अब तक लगभग 19.3% पेंशनरों ने वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया हैं।
उप निदेशक मीना आर्य ने बताया कि वर्ष 2025 में सवाई माधोपुर जिले के कुल पेंशनर्स में से अब तक 80.7% प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सवाई माधोपुर जिले में 32537 पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन लंबित है। उन्होंने बताया कि भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 है।
ई-मित्र, पंचायत समिति या मोबाइल एप से करवा सकते है सत्यापन:
ई-मित्र केन्द्र अथवा ई-मित्र कियोस्क से बायोमेट्रिक के माध्यम से, एंड्राइड मोबाइल एप फेस रिकॉग्निशन अथवा बायोमेट्रिक के माध्यम से। और संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से।
पोर्टल पर विकल्प के रूप में नया प्रावधान उपलब्ध:
कुछ पेंशनर्स का उपर्युक्त तीनों विकल्प के उपरान्त भी स्वयं का वार्षिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो इसके पीछे कारण उनके बॉयोमैट्रिक (उगलियों के निशान) नहीं आ पा रहे हैं, पेंशनधारी का चेहरा आधार पोर्टल के माध्यम से सत्यापित नहीं हो पा रहा है अथवा उनके आधार के साथ मोबाइल नम्बर नहीं जुडा हुआ है अतः ओटीपी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में विभिन्न माध्यमों से शिकायतें, प्रकरण नियमित रूप से प्राप्त हो रहे हैं।
ऐसी स्थिति में पेंशन पोर्टल पर विकल्प के रूप में एक नया प्रावधान उपलब्ध करवाया गया है ऐसे पेंशनर को संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में स्वयं के दस्तावेजों यथा पीपीओ, जनाधार, आधार आदि के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा उनके दस्तावेजों की जांच के आधार पर संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी उनका वार्षिक भौतिक सत्यापन करेंगे। भौतिक सत्यापन करते समय संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से पेंशनर का वार्षिक सत्यापन किया जा सकता है।