वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@ श्री दुर्गेश कुमार लक्षकार।
चित्तौड़गढ़। कोतवाली निंबाहेड़ा थाना पुलिस ने राजस्थाना गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गुण्डा घोषित तड़ीपार (जिला बदर) आरोपी शहजाद खान उर्फ मामु को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि लोकल एवं स्पेशल एक्ट, मादक पदार्थाे के प्रकरणो मे वांछित अपराधियो, स्थाई वारण्टीयो, उदघोषित, एवं ईनामी अपराधियो की अधिक से अधिक धरपकड व गिरफतार करने के निर्देश प्रदान किये गये। जिस पर सरिता सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व बद्री लाल पुलिस उप अधीक्षक निम्बाहेडा के नेतृत्व में रामसुमेर थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेडा द्वारा एएसआई सूरज कुमार मय जाप्ते की एक विशेष टीम गठित की गई। दिनांक 17 मार्च 2025 को मुखबिर सूचना मिली की अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आदेशानुसार जिले से जिला बदर (तड़ीपार) अभियूक्त शहजाद खान को राजस्थाना गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत गुण्डा घोषित किया जाकर चित्तौडगढ जिले की सीमाओ से निष्कासित किया गया था। आरोपी शहजाद खॉ कस्बा निम्बाहेडा मे सट्टे की पर्ची काट रहा है इस पर बिना समय गवाये एएसआई सूरज कुमार मय टीम तुरन्त मौके पर पहुची जहां पर शहजाद खॉ सट्टे की पर्ची काटता हुआ दिखा जो जाप्ता पुलिस को बावर्दी देखकर भागने लगा जिसको बामुश्किल घेरा देकर पकडा व नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम शहजाद खॉ उर्फ मामु पिता शकुर खान जाति मुसलमान उम्र 52 साल निवासी नवाबगंज थाना कोतवाली निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ का होना बताया बाद आवश्यक कार्यवाही के उक्त आरोपी को अतिरिक्त जिला कलेक्टर के समक्ष पेश किया गया। जिसको वापिस जिला प्रतापगढ हेतु निष्कासित किया जिसको पुलिस थाना छोटी सादडी छोड़ा गया।