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सवाईमाधोपुर-8 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत।

वीरधरा न्यूज़।बौंली/ बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 8 मार्च 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (एडीआर सेन्टर, जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर) सहित जिला मुख्यालय एवं न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट चौथ का बरवाड़ा तथा अधीनस्थ तालुकाओं गंगापुर सिटी, खण्डार, बौंली, बामनवास पर स्थित न्यायालयों में इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन प्रकरणों में मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित क्लेम के विवाद, 138 एनआई एक्ट के विवाद, धन वसूली के सभी प्रकार के विवाद, गृहकर एवं नगरीय विकास कर के विवाद, शहरी जमाबंदी के विवाद, फसल बीमा पॉलिसी से संबंधित विवाद, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं ग्राहकों के मध्य विवाद, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद, बिजली, पानी, मोबाईल, क्रेडिट कार्ड एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित विवाद, सभी प्रकार के राजस्व विवाद, भरण-पोषण एवं बालकों की अभिरक्षा से संबंधित विवाद, जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद, उपभोक्ता विवाद एवं अन्य सभी प्रकार के राजीनामा योग्य विवादों तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में 138 एनआई एक्ट के विवाद, राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, एमएसीटी के प्रकरण, तलाक को छोड़कर वैवाहिक विवाद के प्रकरण, भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, उपभोक्ता एवं विक्रेता या सेवा प्रदाताओं के मध्य विवाद, कर संबंधी विवाद, रियल एस्टेट संबंधी विवाद, वाणिज्यिक विवाद से संबंधित प्रकरण एवं अन्य सभी प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते से निस्तारण किया जावेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिला मुख्यालय सहित अधीनस्थ तालुकाओं पर कुल 10 बैंचों का गठन किया गया है।
आपसी राजीनामें से प्रकरणों का निस्तारण हो जाने से दोनों पक्षकारो के मध्य आपसी वैमनस्य समाप्त होता है एवं उनके कीमती समय व धन की भी बचत होती है, साथ ही न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या भी कम होती है। अतः आमजन से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में न्यायालयों में लंबित एवं प्री-लिटीगेशन स्तर के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण करवाने हेतु आयोजित आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होवें।

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