Invalid slider ID or alias.

सवाईमाधोपुर-पीड़ितों को 8 लाख रुपए की राशि दिए जाने के निर्देश।

 

वीरधरा न्यूज़। बौंली/ बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में दिनांक 14 फरवरी 25 को देवेन्द्र दीक्षित, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में पीड़ितों को प्रतिकर राशि दिलवाये जाने हेतु जिला प्राधिकरण के पदेन सदस्यगण के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया।
पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत अंतिम स्तर के चार एवं अंतरिम स्तर के दो प्रकरण सहित कुल 6 प्रकरणों में प्रार्थना पत्र प्रतिकर हेतु लंबित थे। जिसमें समिति द्वारा जीवन हानि (हत्या) के अंतिम स्तर के एक प्रार्थना पत्र में सर्वसम्मति से 5.10 लाख रूपये एवं अंतरिम स्तर के एक प्रार्थना पत्र में 2.50 लाख रूपये तथा हत्या के प्रयास के अंतरिम स्तर के एक प्रकरण में 40000 रूपये प्रतिकर के रूप में स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये गए। इस प्रकार सर्वसम्मति से तीन प्रकरणों में कुल 8 लाख रूपये प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।
इस अवसर पर पंकज नरूका न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, समीक्षा गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुन्दरलाल बंशीवाल विशिष्ट न्यायाधीश एससी/एसटी न्यायालय, आशुतोष सिंह आढ़ा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शुभम चौधरी जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर, ममता गुप्ता पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर, उमाशंकर शर्मा अध्यक्ष बार एसोसिएशन, जितेन्द्र शर्मा लोक अभियोजक उपस्थित रहे।

Don`t copy text!