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सवाईमाधोपुर-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित सक्षम व्यक्ति 31 जनवरी तक हटाएं अपना नाम।

 

वीरधरा न्यूज़।बौंली/ बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

सवाई माधोपुर। जिला रसद अधिकारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गिव-अप अभियान चल रहा है। विभागीय निर्देशानुसार इस अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित सक्षम परिवार अपना नाम स्वेच्छा से 31 जनवरी, 2025 तक हटवा सकते है। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम परिवारों द्वारा निर्धारित समयावधि में स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटवाने पर अपात्र परिवारों से बाजार दर से वसूली करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

सरकारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारी, 1 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले पात्र नहीं:

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि गिव-अप अभियान के दौरान ऐसे व्यक्ति, परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी, अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो, परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जिविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन छोड़कर), उन्हें अपने क्षेत्र में संबंधित उचित मूल्य दुकानों पर सम्पर्क कर नाम हटाने के लिए आवेदन पत्र भरकर देना होगा। उपभोक्ताओ द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से नाम हटाने के लिए भरे गये फॉर्म से संबंधित सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से नाम हटाये जा सकेंगे।

31 जनवरी तक खुद नाम नहीं हटवाए तो होगी वसूली:

उन्होंने बताया कि गिव-अप अभियान के तहत अब तक 61 राशन कार्ड से 293 सदस्यों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाए लिए है। अपात्र लोगों के नाम सूची से नहीं कटने के कारण पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित नहीं हो पा रहे। 31 जनवरी, 2025 तक नाम नहीं हटाने वाले पात्र और सक्षम व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा लिए गए खाद्यान की बाजार दर से वसूली की जाएगी।

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