वीरधरा न्यूज़।दिल्ली@ एजेंसी।
दिल्ली।फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर नियम में बदलाव, कल से लागू होंगे ये नियम नया साल शुरू होने में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं। 1 जनवरी, 2025 से कई नियमों में बदलाव हो रहा है जिनका सीधा असर आपकी जेब पर होगा। इसी कड़ी में 1 जनवरी से फिक्स्ड डिपॉजिट यानी (FD) नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एनबीएफसी (NBFC) और एचएफसी (HFC) के साथ एफडी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अगर आप नए साल में एफडी करने की योजना बना रहे हौं तो आरबीआई के नए एफडी नियमों को जानना चाहिए।
1 जनवरी से आरबीआई की ओर से एनबीएफसी और एचएफसी के लिए अपडेट किए गए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लागू किया जाएगा. ये रिवाइज्ड गाइडलाइंस अगस्त में जारी किए गए थे। नए नियमों में पब्लिक डिपॉजिट का अप्रूवल और रिपेमेंट, नॉमिनेशन, इमरजेंसी एक्सपेंसेस, डिपॉजिट के बारे में डिपॉजिटर्स को नोटिफाई करना जैसी चीजों को शामिल किया गया है।
मुख्य बदलाव-
RBI की ओर से निर्धारित गाइडलाइंस के मुताबिक, जमाकर्ता छोटे जमा (10,000 रुपये तक) की पूरी राशि जमा करने के 3 महीने के भीतर बिना किसी ब्याज के निकाल सकते हैं.
बड़े जमा के लिए 3 महीने के भीतर बिना ब्याज के मूल राशि का 50 फीसदी या 5 लाख रुपये (जो भी कम हो) तक पार्शियल विड्रॉल की अनुमति है।
गंभीर बीमारी के मामलों में डिपॉजिटर्स को जमा अवधि की परवाह किए बिना पूरी मूल राशि समय से पहले निकालने की अनुमति है
इसके अलावा नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को अब मैच्योरिटी डेट से कम से कम 2 हफ्ते पहले जमाकर्ताओं को मैच्योरिटी डिटेल्स के बारे में सूचित करना आवश्यक है ताकि समय पर अपडेट मिल सके।