वीरधरा न्यूज़।बौंली/ बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में सोमवार को जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर सहित अधीनस्थ तालुकाओं खंडार, गंगापुर, बौंली, बामनवास में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 (पोश एक्ट) के तहत जागरूकता शिविरो का आयोजन कर विद्यार्थियों एवं आमजन को अधिनियम के संबंध में जागरूक किया गया।
जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर पर डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल (न्याय रक्षक) द्वारा यश दिव्यांग सेवा संस्थान सवाई माधोपुर में, तालुका गंगापुर सिटी पर पैनल अधिवक्ता माया जैन द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी में, तालुका खंडार पर अधिकार मित्र संजीविका सोनी द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय टाइप-01 खंडार में, तालुका बौंली पर पैनल अधिवक्ता गणपत लाल गुर्जर, मो. जाहिद शिरवानी, अधिकार मित्र बामचंद भदौरिया, अखिलेश शर्मा द्वारा नगर पालिका बौंली में तालुका बामनवास पर अधिकार मित्र आशीष कुमार सैन द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपलाई में जागरूकता शिविर का आयोजन कर अधिनियम का उद्देश्य, लैंगिक उत्पीड़न का अभिप्राय, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कार्यस्थलो पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत के निवारण में आंतरिक परिवाद समिति की भूमिका, शिकायत के शी-बॉक्स पोर्टल पर पंजीकरण, लैंगिक उत्पीड़न के मामले में सजा का प्रावधान आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।