वीरधरा न्यूज़। बौंली/ बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
बोंली।राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार Legal Services Unit for Children (LSUC) का दो दिवसीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम एडीआर सेंटर, जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में आयोजित किया जा रहा है। जिसका शुभारंभ देवेंद्र दीक्षित, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में आज दिनांक 30.11.2024 को एडीआर सेंटर जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में किया गया।
दो दिवसीय ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ देवेंद्र दीक्षित अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में Legal Services Unit for Children (LSUC) के उपस्थित सदस्यगण को बताया कि नालसा (बालकों के लिए बाल अनुकूल विधिक सेवाएं योजना 2024) की अनुपालना में योजना के उद्देश्य अनुसार दिव्यांग बच्चों सहित अन्य बच्चों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने एवं किशोर न्याय देखभाल एवं बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत कमजोर बच्चों के लिए निवारक, रणनीतिक एवं उत्तरदायी विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की परिकल्पना सुनिश्चित किए जाने हेतु जिले में Specialized Legal Services Unit for Children (LSUS) का गठन किया गया है । इस यूनिट में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर को अध्यक्ष एवं जिले के चयनित पैरालीगल वॉलेंटियर्स एवं पैनल अधिवक्ताओं को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है । यह यूनिट योजना के दिशा-निर्देशों की पालना में जिले में कार्य करेगी ।
तत्पश्चात समीक्षा गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यगण को नालसा (बालकों के लिए बाल अनुकूल विधिक सेवाएं योजना 2024) का उद्देश्य, बालकों को प्रदान विधिक सेवा योजनाओं के संबंध में विधिक सेवा प्रदाताओं और संस्थाओं की भूमिका, बालकों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, विधि से संघर्षरत बालकों को विधिक सेवाएं, बालकों के संबंध में पुलिस, बाल न्यायालय, बाल कल्याण समिति द्वारा की गई कार्यवाही आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
तत्पश्चात पैनल अधिवक्ता एवं मास्टर ट्रेनर अभय कुमार गुप्ता तथा चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल राधेश्याम जोगी द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियम) अधिनियम 1986, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बालकों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।