वीरधरा न्यूज़।उदयपुर@ डेस्क
उदयपुर।जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने शहर के सिटी पैलेस के आसपास के क्षेत्र में लोक शांति कायम रखने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के प्रावधानों को लागू किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि उदयपुर शहर में दिनांक 25.11.2024 को मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य विश्वराज सिंह एवं सिटी पैलेस में निवासरत पूर्व राजपरिवार के सदस्यों के बीच बड़ी पोल के अन्दर धूणी माता के दर्शन को लेकर उत्पन्न हुए विवाद एवं उत्पन्न विवाद से कानून व्यवस्था बिगड़ने पर जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक जोकि पुलिस थाना घण्टाघर एवं पुलिस थाना सूरजपोल की सीमाओं के अन्दर आता है, उक्त सीमाओं में कानून व्यवस्था के संधारण एवं असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा लोक शांति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय किए जाने आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों में कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पोसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंग निवास पर्यटन पुलिस थाना तक जोकि पुलिस थाना घण्टाघर एवं पुलिस थाना सूरजपोल की सीमाओं के अन्दर आता है, में विविध प्रतिबंध प्रभावी करने हेतु आदेश जारी किए हैं।