वीरधरा न्यूज़।बौंली/ बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
बोंली।माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, बौंली के निर्देशानुसार आज दिनांक 14 नवम्बर को राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर विकास नेहरा, अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति बौंली एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बौंली द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बौंली (स0मा0)जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विकास जी नेहरा ने बच्चों को अपने अधिकारों केे संरक्षण के संबंध में जानकारी दी गई तथा बच्चों को बताया कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। 14 वर्ष की आयु से कम आयु के बालकों से किसी भी प्रकार का श्रम नहीं करवाया जा सकता है। यदि उक्त उम्र के बच्चों से श्रम करवाया जाता है तो वह बाल श्रम की श्रेणी में आता है एवं बाल विवाह के सबंध में जानकारी देते हुए बताया कि लड़की की उम्र 18 वर्ष व लड़के की उम्र 21 वर्ष से पूर्व शादी करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है जो दण्डनीय अपराध है। इस अवसर पर श्री किशनलाल मीना(प्रधानाध्यक्ष) अब्दुलरर्हस शिर्वानी (शिक्षक), राजेश कुमार (शिक्षक) अनिता प्रजापति (शिक्षिका) पैनल एडवोकेट गणपत लाल गुर्जर, मोहम्मद जाहिद शिर्वानी एवं अनिल शर्मा सहित अन्य स्टॉफकर्मी उपस्थित रहे।