वीरधरा न्यूज़।बौंली/ बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
बोंली।राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में आज दिनांक 9 नवम्बर को विधिक सेवा दिवस के अवसर पर आमजन में विधिक सेवा योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने एवं समाज के गरीब व वंचित वर्ग के लोगो की विधिक सेवाओं तक पहुॅच सुनिश्चित करने हेतु देवेन्द्र दीक्षित, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में एडीआर सेन्टर जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
देवेन्द्र दीक्षित, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर ने बताया कि सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क, सुलभ और त्वरित न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवम्बर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गो के लोगो को निःशुल्क विधिक सहायता व सलाह प्रदान करने के साथ उन्हें उनके विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। विधिक सेवा दिवस का उद्देश्य कानूनी मामलों के बारे में आमजन में जागरूकता फैलाना, समाज के कमजोर वर्गो को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, यह सुनिश्चित करना कि पीडितों को उनका प्रतिकर मिले तथा सुलह, मध्यस्थता न्यायिक निपटान जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान करना एवं समय-समय पर लोक अदालत का आयोजन इत्यादि है।
तत्पश्चात समीक्षा गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर ने शिविर में उपस्थित महिलाओं, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स एवं अन्य आमजन को विधिक सेवा योजनाओं के संबध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष 9 नवम्बर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, इस दिन लोगो को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है और उन्हें सामान्य जीवन में न्याय व्यवस्था से रूबरू कराया जाता है। साथ ही जिला मुख्यालय पर संचालित लीगल एड डिफेंस काउसिंल कार्यालय के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह के संबंध मे लीगल एड डिफेंस काउसिंल कार्यालय संचालित है, जिसके माध्यम से विधिक सहायता हेतु पात्र व्यक्तियों की न्यायालयों में निःशुल्क पैरवी की जाती है तथा बाल विवाह रोकथाम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 5 नवम्बर से दिनांक 12 नवम्बर तक बाल विवाह रोकथाम सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें जिला मुख्यालय सहित समस्त तालुकाओं, ग्राम पंचायतो एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पैरालीगल वॉलेन्टियर्स, पैनल अधिवक्तागण एवं विधिक सेवा से जुडे अन्य हितधारकों के माध्यम से बाल विवाह रोकथाम एवं इसके दुष्प्रभावों के संबंध में आमजन को जागरूक किए जाने हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
राधेश्याम जोगी चीफ लीगल एड डिफेंस काउसिंल, श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउसिंल, अक्षय राजावत असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउसिंल ने भी लीगल एड डिफेंस काउसिंल कार्यालय के संबंध में जानकारी देते हुए आमजन में इसका अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किए जाने हेतु प्रेरित किया एवं नालसा एवं रालसा द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, नालसा हेल्पलाईन नंबर 15100 एवं जिला प्राधिकरण के हेल्पलाईन नंबर 8306002136 का आमजन मे अधिकाधिक प्रचार प्रसार करने एवं विधिक सेवा संबंधी सलाह व सहायता प्राप्त करने के संबंध में जानकारी प्रदान की।
विधिक जागरूकता शिविर के पश्चात देवेन्द्र दीक्षित, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर ने जागरूकता रैली को हरी झण्डी दिखाकर जिला न्यायालय परिसर से रवाना किया, जागरूकता रैली जिला न्यायालय परिसर सवाई माधोपुर से रवाना होकर कलेक्टेªट, अम्बेडकर सर्किल, सिविल लाईन, हम्मीर ब्रिज-ज्योति नर्सिंग होम, पुलिस थाना मानटाउन होते हुए जिला न्यायालय परिसर तक निकाली गई। जागरूकता रैली के माध्यम से विधिक सेवा योजनाओं, राष्ट्रीय लोक अदालत, बाल विवाह रोकथाम, निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा हेल्पलाईन नंबर, पीडित प्रतिकर, मध्यस्थता एवं अन्य विधिक सेवा योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया।
इस अवसर पर अरविन्द कुमार प्रिन्सीपल मजिस्टेªट किशोर न्याय बोर्ड सवाई माधोपुर, राजवीर कौर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर, जयराम राजावत सचिव अभिभाषक संघ सवाई माधोपुर, राधेश्याम जोगी चीफ लीगल एड डिफेंस काउसिंल, वीरेन्द्र कुमार वर्मा डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउसिंल, अक्षय राजावत असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउसिंल, न्यायमित्र गोविन्द प्रसाद शर्मा, पैनल अधिवक्तागण अभय कुमार गुप्ता, हनुमान प्रसाद गुर्जर अन्य कर्मचारीगण, आंगनबाडी कार्यकर्ता, छात्र-छात्राएं व आमजन आदि उपस्थित रहे।