वीरधरा न्यूज़।बौंली/ बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। परिवार व पोक्सो न्यायालय की विशेष न्यायाधीश मीनाक्षी जैन ने एक नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले राजेंद्र मीणा निवासी गंडावर पुलिस थाना खंडार को दोषसिद्ध हो जाने पर 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 23हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पोक्सो न्यायालय की विशेष न्यायाधीश मीनाक्षी जैन को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में नाबालिग पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कर बताया था कि 19 जून 2018 की शाम को करीब 8:30 बजे मेरी 15 वर्षीय दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग पुत्री खाना खाने के बाद घर से चली गई जिसको हमने आसपास काफी तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली मुझे अंदेशा है कि उसको सोनू मीणा निवासी गंडावर बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया न्यायालय ने सोनू मीणा निवासी गंडावर को 24, 9, 2019 को दोषसिद्ध मानकर 10 वर्ष के कठोर कारावास व 18हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित कर दिया था एवं राजेंद्र को दोषी मानकर गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था इस मामले में न्यायालय ने गुरुवार को आरोपी राजेंद्र मीणा निवासी गंडावर थाना खंडार को दोषसिद्ध मानकर दफा 363 आईपीसी के तहत 3 वर्ष का साधारण कारावास व3हजार रुपए के अर्थ दंड से एवं 366 आईपीसी के तहत 4 वर्ष का साधारण कारावास व ₹5हजार के अर्थ दंड से एवं 5( L)/6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹15हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।