वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@ डेस्क।
चित्तौड़गढ़। राज्य सरकार द्वारा घोषित वितीय वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति अनुसार ,अब सभी दुकाने कम्पोजिट श्रेणी अर्थात प्रत्येक दुकान पर देशी राजस्थान निर्मित मदिरा अग्रेजी , बीयर एवं वाईन्स शराब मिलेगी ।
जिला आबकारी अधिकारी रेखा माथुर व धनेश खटीक सहायक आबकारी अधिकारी ने पत्रकारो से बातचीत करते हुए बताया कि पिछले वर्षों की तरह दुकानों की लॉटरी की प्रक्रिया को समाप्त कर भारत सरकार के उपक्रम (एम. एस.टी.सी.) मेटल स्केप टेड कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाईन इच्छुक खरीददार या आवेदक सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, जो कि निःशुल्क होगा। तत्पश्चात आवेदन प्रक्रिया पूरी करेगें।
उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न जानकारी एवं जिस दुकान के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसका आवेदन शुल्क व अमानत राशि जमा करवानी होगी।
आगामी 23 से 27 फरवरी तक संबंधित मदिरा दुकानों की ई-बोली में भाग ले सकेंगे। सफल आवेदक को मोबाईल व ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि एम.एस.सी.टी. के माध्यम से बोली में कम से कम 5000 रू व अधिकतम 5 प्रतिशत बोली लगाई जा सकेगी। न्युनतम रिजर्व प्राईज से उपर बोली शुरू की जाएगी। इसकी जानकारी पोर्टल पर प्रर्दशित रहेगी। आवेदको को आवेदन शुल्क अप्रतिदाय होने से नही लौटाई जाएगी, जबकि सफल आवेदको की अमानत राशि, धरोहर राशि में समायोजित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सफल बोली दाता को स्वीकृत वार्षिक गारण्टी राशि की 4 प्रतिशत धरोहर राशि की 50 प्रतिशत ई-बोली तारीख को छोड़कर तीन दिन मे व शेष राशि सात दिन में जमा करानी होगी। इस प्रकार वार्षिक गारण्टी राशि की 8 प्रतिशत अग्रिम राशि एक अप्रेल से पूर्व जमा तथा निर्धारित कम्पोजिट राशि फीस 31 मार्च से पूर्व जमा करानी होगी।
इस प्रक्रिया के लिए जिला आबकारी कार्यालय में एक हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, जिसके लिए नरेश सुहेल आबकारी निरीक्षक को प्रभारी बनाया गया है।