वीरधरा न्यूज़।बौंली/ बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। जिला रसद अधिकारी बनवारी लाल शर्मा ने जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया है कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार की शर्त अनुसार प्रत्येक प्राधिकार धारक अपनी दुकान निर्धारित समय पर नियमित रूप से खोलकर पंजीकृत उपभोक्ताओं को राशन का वितरण करना सुनिश्चित करें।
इसके अतिरिक्त हड़ताल के आह्वान करने वाले किसी संघ के पदाधिकारियों को दुकान को बन्द रखने और खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण नहीं करने एवं किसी उचित मूल्य दुकानदार की पोस मशीन स्वयं के पास रखने पर उत्प्रेरण के रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 8 के तहत कार्यवाही की जाएगी।