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करंट से मृत्यु पर बीमा कंपनी के विरूद्ध 25 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति का आदेश।

वीरधरा न्यूज़। चित्तौडग़ढ़@डेस्क।


चित्तौड़गढ़। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष प्रभुलाल आमेटा व सदस्यगण अरविन्द भट्ट, राजेश्वरी मीणा ने अपने एक निर्णय में बिजली के करंट से मृत्यु होने पर बीमित को विपक्षी बीमा कंपनी आदित्य बिरला हैल्थ इन्श्योरेंस लिमिटेड से 25 लाख रुपये व ब्याज मय परिवाद, अधिवक्ता व्यय तथा मानसिक संताप व्यय के दिये जाने का आदेश दिया।

प्रकरणानुसार राशमी तहसील के सोमरवालों का खेड़ा निवासी परिवादी रोशनलाल पिता स्व. गोवर्धनलाल जाट ने जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग चित्तौड़गढ़ में एक परिवाद जरिये अधिवक्तागण भगवतसिंह गिलुण्डिया, कुलदीप सुहालका, राजकुमार वैष्णव के इस आशय का पेश किया कि परिवादी के पिता गोवर्धनलाल जाट ने उक्त कंपनी से एक बीमा पॉलिसी ली थी जिसके क्रमांक 62-20-00153-00-00 ली थी जो दिनांक 21 जनवरी 2021 से 2 अप्रेल 2022 तक प्रभावी थी। पॉलिसी में सभी प्रकार के बीमे शामिल होकर मृत्यु पर 25 लाख रुपये देय योग्य थी। बीमाधारी 6 मई 2021 को सुबह साढ़े 5 बजे रोजाना की तरह अपने खेत पर रजका को पानी देने के लिए ट्यूबवेल की मोटर चलाने गया जहाँ अचानक स्टार्टर से करंट लगने पर राशमी सामुदायिक चिकित्सालय ले जाया गया जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। थाना राशमी में रिपोर्ट दी गई जो रोजनामचा रिपोर्ट दर्ज होकर पोस्टमार्टम में करंट से मृत्यु होना बताया गया। बीमा क्लेम चाहने पर बीमित द्वारा अपनी पुरानी बीमारी छिपाई गई का तर्क देते हुए कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया।

आयोग द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद परिवादी के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए प्रार्थी को 25 लाख रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज व परिवाद तथा अधिवक्ता व्यय के 2500-2500 रुपये सहित मानसिक संताप के 5 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया।

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