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बस पलटने में घायलों को बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति दिलाने का आदेश।

 

वीरधरा न्यूज़। चित्तौडग़ढ़@डेस्क।

चित्तौड़गढ़। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अरूण जैन ने बस पलटने से स्थायी अयोग्यता पर दो सवारियों को बीमा कंपनी यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस से कुल 1 लाख 61 हजार 789 रुपये क्षतिपूर्ति मय ब्याज दिलाये जाने का आदेश दिया।
प्रकरणानुसार परिवादीया रूबिना पत्नी शेरू खान निवासी निम्बाहेड़ा एवं पार्वती देवी पत्नी गोविन्दसिंह राजपूत निवासी पहुंनी तहसील राशमी ने एक प्रार्थना पत्र मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण चित्तौड़गढ़ में अधिवक्तागण भगवतसिंह गिलुण्डिया, कुलदीप सुहालका के मार्फत इस आशय का पेश किया कि 23 जुलाई 2018 को प्रार्थीगण सुबह करीब 9 बजे बस में बैठकर राशमी से रवाना होकर नारेला फाटक से एक किलोमीटर पहले पहुंचे कि बस ड्राईवर द्वारा बस को तेज गति व लापरवाही से चलाने के कारण बस पलटी खा गई जिससे बस में बैठी सभी सवारियों के कई चोटें आई। जिसमें प्रार्थीगण के भी पैरों में चोट आकर हाथ में फ्रेक्चर हो गया और सिर में भी चोटें होकर शरीर पर अन्य कई चोटे आई। दोनों प्रार्थीगण का निजी अस्पताल मे भी ईलाज चला और लम्बे समय तक दोनों ईलाजरत रही। इस दुर्घटना से दोनों के स्थाई अयोग्यता व्याप्त हो गई। उक्त घटना का प्रकरण थाना कपासन में बस चालक के विरूद्ध दर्ज किया जाकर न्यायालय में चालान पेश किया, जिसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु क्लैम आवेदन पेश किया।
प्रकरण में विपक्षी बीमा कंपनी यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कंपनी द्वारा जवाब दिया गया कि बस में ऑवरलोड सवारियाँ बैठी होकर बस का परमिट भी नहीं था जिससे बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति हेतु जिम्मेदार नहीं है जबकि वाहन मालिक व चालक की ओर से तर्क दिया गया कि बस चालक के पास अन्य रूट का परमिट होकर बस में नियमानुसार ही सवारियाँ बैठी हुई थी, जिससे क्षतिपूर्ति हेतू बीमा कंपनी जिम्मेदार है।
न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अरूण जैन ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रार्थीया रूबिना को 71 हजार रूपये व पार्वती देवी को 90789 रूपये क्षतिपूर्ति मय ब्याज दिलाए जाने का आदेश दिया।

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