वीरधरा न्यूज़। चित्तौडग़ढ़@ श्रीमती दीपिका जैन।
चित्तौड़गढ़। जिला कलक्टर आलोक रंजन ने आदेश जारी कर तोषण निधि योजना के अंतर्गत वाहन दुर्घटना में मृतक के परिवार को 25 हज़ार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। बेगू थाना क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 15 जून 2020 को अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार कर भागने से दुर्घटना के परिणामस्वरूप साबिर पिता राधेश्याम कंजर निवासी चेची, तहसील बेगूँ की मृत्यु दिनांक 15 जून 2020 को हो गई थी ।
तोषणनिधि योजना, 1989 के अन्तर्गत अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृतक / घायल को आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु दिनांक 11 जून को आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार मृतक की माता सोमति पत्नी राधेश्याम कंजर को प्रतिकर के रूप में 25 हजार रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।