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सवाईमाधोपुर-दुष्कर्मि निजी शिक्षक की जमानत खारिज।

 

वीरधरा न्यूज़।बौंली/ बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।

सवाई माधोपुर।जिला परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक प्राइवेट निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक द्वारा 13 वर्षीय नाबालिग पीड़ित छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर बार-बार देह शोषण व दुष्कर्म करने के मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी हितेश कुमार अकोदिया उर्फ महेंद्र बैरवा का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पेरवी करते हुए विशिष्ठ लोक की अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में एक कक्षा 9 में पढ़ने वाली 13 वर्षीय नाबालिग ने मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि मेरे पिता गरीब आदमी है एवं मजदूरी का कार्य करते हैं आरोपी पास में ही रहता है आरोपी ने मेरे पिता से कहा कि आपकी तीनों बच्चियों को मैं ट्यूशन पढ़ा दूंगा 30 वर्षीय आरोपी हितेश उर्फ महेंद्र बैरवा ने पढ़ाते समय अश्लील वीडियो बना लिए एवं इसे वायरल करने की धमकी देकर बार-बार देह शोषण व दुष्कर्म करता रहा एवं मेरा रिश्ता तय हो जाने पर भी आरोपी ने पीछा नहीं छोड़ा परेशान होकर मामला दर्ज कराया गया है पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी हितेश उर्फ महेंद्र बैरवा को 17 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।

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