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बड़ीसादड़ी-विनायका सरपंच राजकुमार जाट सरपंच पद पर बहाल, पूर्व में निलंबन पर स्थगन आदेश खारिज होने के कारण 13 मार्च को कलेक्टर ने किया था निलंबित।

 

वीरधरा न्यूज़। डूंगला@ श्री मोहन दास बैरागी।

बड़ीसादड़ी। उपखंड क्षेत्र के विनायका ग्राम पंचायत के सरपंच राजकुमार जाट के निलंबन आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर सरपंच पद पर बहाली के दिए आदेश।
आपको बता दे की बड़ीसादड़ी उपखण्ड की विनायका ग्राम पंचायत के सरपंच राजकुमार जाट को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया और जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने 13 मार्च 2024 को आदेश जारी कर उपसरपंच राधेश्याम ओड़ को चार्ज देने के आदेश जारी किए।
उल्लेखनीय है तथ्य छिपाकर चुनाव लड़ने के आरोप लगने के बाद सरपंच राजकुमार जाट को नैतिक अद्यमता की श्रेणी में मानकर 31 मार्च 2021 को सरपंच पद से पंचायतीराज अधिनियम की धारा 38 4 के तहत निलंबित कर दिया गया ओर नियमानुसार 22 अप्रैल 2021 को उपसरपंच राधेश्याम ओड़ को चार्ज दिया गया। 5 मई 2021 को राज कुमार जाट ने राजस्थान उच्च न्यायालय से निलंबित होने पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। 18 मई 2021 को पुनः सरपंच पद का चार्ज ले लिया। इधर न्यायालय ने 4 सितंबर 2023 को सरपंच पद से निलंबन आदेश पर याचिका को खारिज कर दिया यह याचिका खारिज होने का आदेश जिला परिषद चित्तौड़गढ़ को 19 फरवरी 2023 को तामील करवा दिया गया।जिस पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी बड़ीसादड़ी को 14 मार्च 2024 को आदेश जारी कर सरपंच के रिक्त पद पर उपसरपंच को चार्ज दिलाने के आदेश दिए थे।
वही राजकुमार जाट के वकील पवन सिंह राठौड़ द्वारा जिला कलेक्टर के स्थगन आदेश के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। जिस पर सुनवाई करने के पश्चात राजस्थान उच्च न्यायालय ने 6 मई को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता राजकुमार जाट के निलंबन आदेश को खारिज कर पुनः सरपंच पद पर बहाली के आदेश जारी किए। वही राजकुमार जाट द्वारा पुनःचार्ज दिलाने को लेकर संबंधित विभाग को आदेश दिया गया।

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