चित्तौड़गढ़ प्राइवेट बस एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को गृहमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कानून वापस लेने की मांग की।
वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। केंद्र सरकार के द्वारा दुर्घटना के समय हिट एंड रन के कानून में बदलाव कर वाहन चालकों के लिए नया कानून लाया जा रहा है, जिसे लोकसभा में पास कर दिया गया है, अब बिल राज्यसभा में पेश होना बाकी हैं। नए बनाए गए कानून के विरोध में सभी वाहन चालक सड़को पर उतर गए हैं, राज्य सहित देश के कई हिस्सों में ड्राइवर्स वेलफेयर यूनियन कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे जा रहे है। इसी क्रम में सोमवार को चित्तौड़गढ़ के विभिन्न हिस्सों में ड्राइवर ने वाहनों को बंद रख हड़ताल की इसके समर्थन में चित्तौड़गढ़ प्राइवेट बस संगठन भी उतरी है। निजी बस ऑपरेटर्स ने जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को गृह मंत्री अमित शाह के नाम ज्ञापन सौंप इस कानून को वापस लिए जाने की मांग करते हुए आगामी 6 जनवरी से राज्य व्यापी हड़ताल में शामिल होने की चेतावनी भी दी है।
प्राइवेट बस एसोसिएशन के पदाधिकारी ने सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह के नाम ज्ञापन सौंप कर लोकसभा में पेश किए गए बिल धारा 304–A में संशोधन करके 106 की गई, धारा को नया कानून के रूप में प्रस्तुत किए जाने को वापस लेने की मांग करते हुए वाहन चालकों का समर्थन किया।
ज्ञापन में बताया गया कि गत 21 दिसंबर 2023 को लोकसभा में आईपीसी की धारा 304 ए में संशोधन कर 106 लोकसभा बिल पास किया गया है, जिसमें संशोधन किया जाए यह बिल्कुल गलत है या इस बिल को निरस्त किया जाए। ज्ञापन में बताया गया की कोई भी वाहन चालक एक्सीडेंट जान बूझकर नहीं करता है दुर्घटना अकस्मात हो जाती है, एक्सीडेंट के समय अगर ड्राइवर दुर्घटना स्थल पर रुकता है तो जनता उसे मार–मार के या तो अधमरा कर देगी या फिर जान से मार देगी, जिसमें ड्राइवर की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, ड्राइवर ट्रक या बस का ही नहीं होता कहीं अधिकारी या स्वयं कार मालिक नेता गन भी ड्राइविंग कर अपना वाहन चलाते हैं जिसमें भी दुर्घटना होना स्वाभाविक है।
अगर ड्राइवर जो भी वाहन चला रहा है दुर्घटना स्थल पर रुक जाता है और घायल को उठाने में लग गया, तो दुर्घटना स्थल पर आमजन या पब्लिक उसे मारपीट कर जान से मार देगी या फिर हाथ पैर तोड़कर विकलांग कर दिया जाएगा। उसकी जवाबदारी किसकी होगी इसके लिए भी नियम बनाना जरूरी है।
चित्तौड़गढ़ प्राइवेट बस एसोसिएशन के पदाधिकारी ने अनुरोध किया अगर इस बिल आईपीसी की धारा 106 दिनांक 21 दिसंबर 2023 में संशोधन नहीं किया या फिर बिल निरस्त नहीं किया गया तो चित्तौड़गढ़ प्राइवेट बस आपरेटर एसोसिएशन प्रदेश के बस आपरेटर एसोसिएशन राजस्थान के साथ मजबूर होकर आने वाली 6 जनवरी 2023 के बाद राज्य व्यापी आंदोलन में भाग लेगा और उनका समर्थन करेगा। जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी।
ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान बड़ी संख्या में निजी बस ऑपरेटर व बस चालक मौजूद रहे।