मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में लिप्त अपराधी एक साल के लिए जेल में निरुद्ध। शासन उप सचिव (गृह) ने जारी किये निरूद्धि आदेश।
वीरधरा न्यूज़।चित्तौड़गढ़@डेस्क।
चित्तौड़गढ़। लंबे समय से मादक पदार्थों के अवैध व्यापार व गतिविधियों में संलिप्त आभ्यासिक अपराधी जिनके खिलाफ आमजन भी न्यायालय में जाने से कतराते हैं, आमजन के स्वास्थ्य व कल्याण के साथ राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालने वाले जिले के ऐसे एक अपराधी प्रहलाद सुखवाल को 19.10.2023 को निरूद्ध कर जेल भेजा गया था। जिसे निरूद्धी की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 18.10.2024 तक जेल में निरूद्ध रखा जाने का आदेश बुधवार को जारी किया गया है।
पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि राज्य सरकार के सलाहकार मण्डल के समक्ष बारू पुलिस थाना राशमी, चित्तौडगढ निवासी 48 वर्षीय प्रहलाद सुखवाल पुत्र रामलाल सुखवाल का प्रकरण दिनांक 12 दिसम्बर 2023 को रखा गया एवं सलाहकार मण्डल की रिपोर्ट के अनुसार प्रहलाद सुखवाल को निरूद्ध रखे जाने के लिए पर्याप्त आधार मानते हुए पिट अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रहलाद सुखवाल को निरूद्धी की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 18.10.2024 तक निरूद्ध रखा जाने का राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर हाई सिक्योरिटी जैल अजमेर में रखने का आदेश दिया है।
राशमी थाने के अपराधी बारू निवासी 48 वर्षीय प्रहलाद सुखवाल पुत्र रामलाल सुखवाल वर्ष 1991 से अपराध में लिप्त होकर इसके खिलाफ कुल 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिसमे से 6 प्रकरण मादक पदार्थों की तस्करी के है। प्रहलाद सुखवाल को तीन मामलों में न्यायालय से सजा हो चुकी है, जिसमें हरियाणा में तस्करी के मामले में वह 10 साल की सजा के साथ एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित हो चुका है, इसके अलावा प्रहलाद के वर्तमान में 5 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन चल रहे है। प्रहलाद की बड़ी मात्रा में संदिग्ध नगद राशि की जब्ती में संदिग्धता पाई गई थी। प्रहलाद सुखवाल के खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए राशमी थाना पुलिस ने डिटेन कर शासन सचिव गृह के आदेश की पालना में हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में रखा गया है।
एसपी दुष्यंत ने बताया कि पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जिले में इस प्रकार की यह पहली कार्यवाही है। आगे भी निरन्तर ऐसे अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी की जाकर निरुद्धगी की कार्यवाही की जाएगी।