वीरधरा न्यूज़। बौंली/बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। जिला परिवार व पोक्सो न्यायालय ने दो अलग- अलग दर्ज नाबालिगो का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपियों का मामले की गंभीरता को देखते हुए देवराज गुर्जर निवासी निमोद एवं दूसरे अन्य मामले में आरोपी बाबूलाल मीणा निवासी खिरखड़ी थाना बौंली का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक परिवाद द्वारा मामला दर्ज कराया गया था कि 1 अगस्त 2022 को प्रार्थी की नाबालिग पुत्री करीब सांय 7:30 बजे अपने मकान के पास शौच करने गई थी वह देर शाम तक भी वापस नहीं लोटी हमने सभी जगह तलाश किया उसकी जन्मतिथि 7 मई 2005 है उसके साथ में मोबाइल भी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी देवराज गुर्जर निवासी नीमोद को गिरफ्तार न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। एक अन्य दूसरे मामले में पिता ने अपनी पीड़ित पुत्री के साथ एक थाने में उपस्थित होकर मामला दर्ज कराया था कि 27 जून 2023 को रात्रि को करीब 1:00 बजे मेरी नाबालिग 16 वर्षीय पुत्री पेशाब करने निकली थी तो अचानक मेरी पुत्री को बाबूलाल मीणा निवासी खिरखडी व मुंशी रावत निवासी जटलाव दोनों ने डरा धमकाकर अपहरण कर बाइक पर बैठाकर बौंली संस्कृत कॉलेज के पास एक किराए के कमरे पर ले गए वहां पर पहले से ही राजू व नितेश मीणा निवासी जटलाव मौजूद थे चारों ने मिलकर मेरी नाबालिग पुत्री के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया एवं प्रातः 4:00 बजे ट्रैक्टर में बैठाकर खिरखड़ी के रामधन मीणा के मकान पर बंद कर दिया जब मेरी नाबालिग पुत्री पेट दर्द से चिल्लाने लगी तो आरोपियों ने मोबाइल पर बताया कि तुम्हारी पुत्री हमारे यहां बंद है हिम्मत है तो बचा कर ले जाओ। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी बाबूलाल मीणा को 1 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है दूसरे आरोपी देवराज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।