वीरधरा न्यूज़।बौंली/बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। जिला परिवार व पोक्सो न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में आरोपी परवेज खान निवासी आवासन मंडल सवाई माधोपुर का एवं दूसरे अन्य मामले में विकास कुमार उर्फ विक्की बैरवा निवासी जगरामपुरा थाना बामनवास का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया की सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 25 नवंबर 2022 को डांक द्वारा महिला थाना पुलिस करौली को एक परिवाद भेजा गया था जिसमें बताया गया था कि प्रार्थी के एकमात्र पुत्री है जिसकी जानकारी आरोपी परवेज व उसके पिता शरीफ खान को थी एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा बहला फुसला कर नाबालिग बच्चियों को प्रेम जाल में फंसा कर डरा धमकाकर ब्लैकमेल करके उनके साथ दुष्कर्म करने की वारदातों को अंजाम दिया जाता है मेरी नाबालिक 14 वर्षीय पुत्री को स्कूल जाते समय आरोपी परवेज ने बाइक से अपहरण कर ले गया पुलिस ने पुत्री को बाद में बरामद कर लिया लेकिन आरोपी ने नाबालिग का विवाह फर्जी प्रमाण पत्र बना लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी परवेज खान को 16 नवंबर 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। दूसरे अन्य मामले में जिले के एक थाने में पीड़ित पिता ने मामला दर्ज कर बताया था कि 5 सितंबर 2023 को समय करीब 5:00 बजे मेरी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री दुकान पर सामान लेने गई थी तो विकास उर्फ विक्की बैरवा ने जबरन उसे बाइक पर बैठकर अपहरण कर ले गया एवं दुष्कर्म किया काफी तलाश करने के बावजूद भी वह नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी विकास कुमार उर्फ विक्की बैरवा को 6 सितंबर 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।