वीरधरा न्यूज़।बौंली/बामनवास@ श्री श्रद्धा ओम त्रिवेदी।
सवाई माधोपुर। परिवार व पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी रविदास बैरवा निवासी धिरौली थाना रंवाजना डूंगर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया कि जिले के एक थाने में पीड़ित पिता ने अपनी पीड़ित नाबालिग पुत्री के साथ उपस्थित होकर मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि मेरी नाबालिग पुत्री माल में मवेशी चराने जाती थी इसी दौरान आरोपी रविदास बैरवा मेरी नाबालिग का पीछा करता था एवं अनेको बार गलत हरकत करके और गलत काम किया इसे परेशान होकर मेरी नाबालिग पुत्री ने अपनी मां को बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी रविदास को 24 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।