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मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में लिप्त दो अपराधियों को निरुद्ध कर भेजा जेल। पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जिले में पहली कार्यवाही।

वीरधरा न्यूज़।चित्तौडग़ढ़@डेस्क।

चित्तौड़गढ़। लंबे समय से मादक पदार्थों के अवैध व्यापार व गतिविधियों में संलिप्त आभ्यासिक अपराधी जिनके खिलाफ आमजन भी न्यायालय में जाने से कतराते हैं, आमजन के स्वास्थ्य व कल्याण के साथ राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालने वाले जिले के ऐसे दो अपराधियों को निरूद्ध कर जेल भेजा गया है। शासन सचिव गृह (विधि) ने पिट एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करने का आदेश जारी कर राशमी थाने के प्रहलाद सुखवाल व बेगूं थाने के बहादुर अली को निरूद्ध कर हाई सिक्योरिटी जैल अजमेर भिजवाने का आदेश दिया है।

जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी व गतिविधियों में अपराधियों के लिप्त होने पर इसके अवैध व्यापार करने वाले आभ्यासिक अपराधी पर लगाम लगाने के लिए स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (पिट एनडीपीएस एक्ट) के तहत कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय से गृह शासन सचिव (विधि) को प्रस्ताव तैयार कर इस्तगासे भिजवाये गए। शासन सचिव गृह ने सभी इस्तगासो का अवलोकन कर दो प्रस्ताव पर संज्ञान लेकर दो अपराधियों को निरूद्ध कर जेल भिजवाने के आदेश दिए। पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जिले में इस प्रकार की यह पहली कार्यवाही है।

राशमी थाने के अपराधी बारू निवासी 48 वर्षीय प्रहलाद सुखवाल पुत्र रामलाल सुखवाल वर्ष 1991 से अपराध में लिप्त होकर इसके खिलाफ कुल 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिसमे से 6 प्रकरण मादक पदार्थों की तस्करी के है। प्रहलाद सुखवाल को तीन मामलों में न्यायालय से सजा हो चुकी है, जिसमें हरियाणा में तस्करी के मामले में वह 10 साल की सजा के साथ एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित हो चुका है, इसके अलावा प्रहलाद के वर्तमान में 5 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन चल रहे है। प्रहलाद की बड़ी मात्रा में संदिग्ध नगद राशि की जब्ती में संदिग्धता पाई गई थी। प्रहलाद सुखवाल के खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए राशमी थाना पुलिस ने डिटेन कर शासन सचिव गृह के आदेश की पालना में हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर भिजवा दिया है।

बेगूं थाने के कस्बा बेगूं में आखरिया चौक निवासी बहादुर अली पुत्र हसन अली वर्ष 2007 से अपराध में लिप्त होकर इसके खिलाफ कुल 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिसमे से 5 प्रकरण मादक पदार्थों की तस्करी के है। बहादुर अली को एक मामले में न्यायालय से सजा हो चुकी है। इसके अलावा वर्तमान में 7 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन चल रहे है। बहादुर अली के खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए बेगूं थाना पुलिस ने डिटेन कर शासन सचिव गृह के आदेश की पालना में हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर भिजवा दिया है।

एसपी दुष्यंत ने बताया कि पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जिले में इस प्रकार की यह पहली कार्यवाही है। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान इस प्रकार के अन्य अपराधियों पर नकेल कसने के लिए यह कार्यवाही करना आवश्यक था।

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